Athrav – Online News Portal
दिल्ली नई दिल्ली फरीदाबाद

सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक सप्ताह में नगर निगम क्लेम डिसाइड कर खोरी वासियों को अस्थाई रूप से घर आवंटित करें

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली:खोरी गांव फरीदाबाद से उजाड़े गए मजदूर परिवारों के पुनर्वास के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहे खोरी गांव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हरियाणा सरकार एवं सरीना सरकार बनाम हरियाणा सरकार के मामले में न्यायाधीश खानविलकर की बेंच ने फैसला दिया की बेदखल परिवारों की ओर से जो भी क्लेम या दस्तावेज नगर निगम को प्राप्त हुए है उन्हे देखकर पात्रता सुनिश्चित करे और बिना वेरिफिकेशन किए पहले आवेदन देने वाले परिवारों को अस्थाई रूप से आश्रय प्रदान किया जाए अर्थात घर दिया जाए। यह कार्य नगर निगम को एक सप्ताह में पूर्ण करना है । अगली सुनवाई अगले सोमवार को रखी गई है।

निर्मल गोराना ने बताया कि  मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्यों एवं मानवा धिकार अधिवक्ताओं की ओर से गत 13 सितंबर, 2021 को खोरी गांव, राधा स्वामी सत्संग हाल एवं डबुआ एवं बापू कॉलोनी का विजिट किया गया जहां सरकार की ओर से कोई त्वरित कार्यवाही या काम होता हुआ नहीं दिखा। जबकि बेदखल परिवार भयंकर बारिश में एक पन्नी में अपने परिवार को समेटे और मलबे के ढेर पर अपने जीवन की शव यात्रा निकालते पाए गए। मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव की सदस्य फुलवा देवी ने बताया कि  जिन मजदूर परिवारों के दस्तावेज दिल्ली के है उनको भी कोर्ट आवास के रूप में पुनर्वास देकर सामाजिक न्याय दे। मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव ने दिल्ली की आईडी को लेकर पुनर्वास का बीड़ा उठाया। 

Related posts

फरीदाबाद ब्रेकिंग: जब सीएम मनोहर लाल व पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हुए आमने -सामने तो प्रचार ने पकड़ी रफ़्तार।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: 5 देशी कट्टा उपलब्ध करवाने वाले गांव अनंगपुर निवासी बाप-बेटे को क्राइम ब्रांच सेक्टर-48 की टीम ने किया गिरफ्तार

Ajit Sinha

फरीदाबाद: भीड़भाड़ वाले एक नंबर मार्किट में एक स्विफ्ट कार में लड़का -लड़की की सरेआम गोली मार कर हत्या-देखें वीडियो

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x