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फरीदाबाद

फरीदाबाद में सूर्यग्रहण के दौरान होने वाले सामूहिक धार्मिक आयोजनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, डीसी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद:जिलाधीश यशपाल ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत 21 जून को प्रातः 10:20 बजे से दोपहर 1:47 बजे तक सूर्यग्रहण के दौरान जिला में सामूहिक रूप से किसी भी प्रकार के पवित्र स्नान, धार्मिक पूजा एवं हवन-यज्ञ आदि धार्मिक आयोजनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है।
उन्होंने आदेशों में जिला फरीदाबाद में पुलिस विभाग उपमंडल अधिकारी (ना.) फरीदाबाद, बल्लभगढ़ व बड़खल तथा तहसीलदार फरीदाबाद, बल्लभगढ़ तथा बड़खल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी फरीदाबाद बल्लभगढ़ व तिगांव तथा नगर निगम के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में इन आदेशों की पूर्ण पालना करवाएंगे तथा इस प्रकार के आयोजनों पर पूर्णतया अंकुश लगाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आदेश पारित किए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से भी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।  

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