Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

शहरी और ग्रामीण  क्षेत्रों में, सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने की अनुमति हैं: डीसी 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: जिलाधीश यशपाल यादव ने गृह मंत्रालय के आदेशों की अनुपालना में जिला की सीमा में दुकानों को खोलने की अनुमति  के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश ने इन निर्देशों के अनुसार स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में, सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने की अनुमति है,

परन्तु बाजार व बाजार स्थित कंपलेक्स में दुकानें तथा मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए निर्दिष्ट अनुसार शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जो एरिया कंटेनमेंट जॉन घोषित किए गए हैं, उनमें संशोधित दिशा निर्देशों अनुसार दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इन आदेशों का अनुपालन एमसीएफ क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में एडीसी, फरीदाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

Related posts

फरीदाबाद: भारत विकास परिषद जैसी संस्थाएं समाज के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश नागर।

Ajit Sinha

हरियाणा में अब स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के जरिए राजस्व संग्रह में काफी इजाफा हो रहा है।

Ajit Sinha

गोल्ड मेडल जीतने पर पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने सक्षम को प्रशंसा पत्र व 5000 का नकद इनाम देकर प्रोत्साहित किया।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!