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उच्चतम न्यायालय ने ठुकराया पंजाब सरकार का अनुरोध

नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय ने पंजाब चुनाव के नतीजे आने तक सतलुज-यमुना संपर्क नहर (एस.वाई.एल.) विवाद की सुनवाई 11 मार्च तक टालने के पंजाब सरकार के अनुरोध पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ऐसा करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी.सी. घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के इस आग्रह पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘चुनाव नतीजों के लिए अदालतों को इंतजार कराने का क्या मतलब है।’’

इसके बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 22 फरवरी के लिए निर्धारित कर दी। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही पंजाब सरकार ने पीठ से कहा कि उसने हरियाणा की याचिका पर अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है और इसे शीघ्र ही दाखिल किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस याचिका में शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों पर अमल का अनुरोध किया है। जेठलानी ने कहा कि वह केन्द्र के जवाब पर भी प्रत्युत्तर दाखिल करेंगे और इसके लिए उन्हें समय चाहिए। पीठ ने 20 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का पंजाब सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने संबंधी अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

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