Athrav – Online News Portal
Uncategorized पंजाब

उच्चतम न्यायालय ने ठुकराया पंजाब सरकार का अनुरोध

नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय ने पंजाब चुनाव के नतीजे आने तक सतलुज-यमुना संपर्क नहर (एस.वाई.एल.) विवाद की सुनवाई 11 मार्च तक टालने के पंजाब सरकार के अनुरोध पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ऐसा करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी.सी. घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के इस आग्रह पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘चुनाव नतीजों के लिए अदालतों को इंतजार कराने का क्या मतलब है।’’

इसके बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 22 फरवरी के लिए निर्धारित कर दी। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही पंजाब सरकार ने पीठ से कहा कि उसने हरियाणा की याचिका पर अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है और इसे शीघ्र ही दाखिल किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस याचिका में शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों पर अमल का अनुरोध किया है। जेठलानी ने कहा कि वह केन्द्र के जवाब पर भी प्रत्युत्तर दाखिल करेंगे और इसके लिए उन्हें समय चाहिए। पीठ ने 20 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का पंजाब सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने संबंधी अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

Related posts

महेंद्रगढ़ : समाज की बदलती धारणा से नारी को मिलने लगा है सम्मान – मंजू कौशिक

Ajit Sinha

भारत-बांग्लादेश बॉर्डर से 2 लाख के जाली नोट बरामद, अधिकतर सिक्यॉरिटी फीचर्स में सेंध

Ajit Sinha

PM Narendra Modi faces biggest election test since 2014 landslide

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x