Athrav – Online News Portal
Uncategorized दिल्ली

अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य

संवाददाता, नयी दिल्ली. अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना चाहिए. अटॉर्नी जनरल मुकुल रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका में बहस के दौरान सरकार की ओर से हिस्सा ले रहे थे, जिसमें सिनेमा घराें में फिल्म, वृत्तचित्र और न्यूज रील के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान के बजने पर दर्शकों के खड़े होने से जुड़े सवाल उठाये गये थे. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म, वृत्तचित्र और न्यूज रील के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान के बजने पर सिनेमा घर में दर्शकों के खड़े की अनिवार्यता से छूट दे दी. कोर्ट ने कहा कि ऐसे अवसरों पर दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने नवंबर में दिये गये अपने उस निर्देश को कायम रखा, जिसमें सिनेमा घरों के लिए फिल्म शुरू होने के पहले पर्दे पर राष्ट्रध्वज दिखाने और राष्ट्रगान बजाने तथा राष्ट्रगान के सम्मान में दर्शकों के खड़े होने को अनिवार्य किया गया है.
इसी क्रम में अटॉर्नी जेनरल ने सलाह दी कि स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना चाहिए.

Related posts

दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में दाखिला लेने वालों के लिए एक और सुनहरा मौका दे रही केजरीवाल सरकार।

Ajit Sinha

शेयर बाजार दबाव में लुढ़का

Ajit Sinha

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के कॉरिडोर पर अधिक उन्नत और स्वदेशी लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे;पीपीपी मॉडल के तहत दिया गया ठेका

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x