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अपराध फरीदाबाद

मेट्रो ट्रैन के आगे कूद कर जान देने वाली महिला पेशे से वकील थी, ससुरालियों से तंग आकर मेट्रो के आगे कूदी थी।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: शनिवार को अजरौंदा मेट्रो स्टेशन पर जो महिला मेट्रो ट्रैन के आगे कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी आज उसकी पहचान हो गई हैं,उस मृतका महिला का नाम प्रीती हैं और पेशे से सीएस और एलएलबी करके प्रैक्टिस कर रही थी। आज पुलिस ने मृतका प्रीती के शव का जले के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौप दिया हैं। बताया गया हैं कि मृतका प्रीती दो महीने के बच्चे की मां थी। इस मामले में देर रात मेट्रो थाना पुलिस ने मृतका महिला के पति सहित 7 ससुरालियों के खिलाफ दहेज़,अमानत में खयामत व आत्महत्या के लिए उकसाने के केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।

एडिशनल एसएचओ उमेश सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि शनिवार देर रात को अजरौंदा मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रैन के आगे कूद कर आत्महत्या करने वाली महिला की पहचान हो गई, मृतका महिला का नाम प्रीती हैं और वह सीएस और एलएलबी की हुई थी और कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी.उसके पिता का नाम राधा कृष्ण गुप्ता हैं वह लोग पालम कालोनी ,साध नगर ,दिल्ली के निवासी हैं। उनका कहना हैं कि मृतका प्रीती के पिता राधा कृष्ण ने दिए गए शिकायत में कहा वह अपनी बेटी प्रीती की शादी वर्ष 2016 में फरीदाबाद के सेक्टर -16 निवासी अरुण सिंघल के साथ की थी और उसकी शादी में अपने हैसियत से कही ज्यादा दहेज़ दिया था.वावजूद इसके प्रीती का पति अरुण सिंघल सहित अन्य सदस्य दहेज़ की मांग करते थे.उसे और दहेज़ लाने के लिए प्रताड़ित करते थे।



इस दौरान मेरी बेटी प्रीती को ससुरालियों ने अपने घर से भगा दिया था.इसके बाद दोनों परिवारों के बीच इस बाबत कई बार पंचायतें हुई थी। इसके बाद अपनी बेटी प्रीती को उसके ससुराल में भेजा था। उनका कहना हैं कि मामला इसके बाद भी शांत नहीं हुआ.दो महीने पहले प्रीती को लड़का हुआ था उसमें वह लोग छुछक लेकर प्रीती के ससुराल आए थे जहां उसके ससुराल वालों ने लेने से मना कर दिया। रोज रोज ससुरालियों के द्वारा तरह -तरह से प्रताड़ना दी जा रही थी जिसके कारण उनकी बेटी प्रीती ने मेट्रो ट्रैन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी। इस संबंध में मेट्रो थाना पुलिस ने मृतका प्रीती के पति अरुण सिंघल , ससुर विजय सिंघल , सास, ननद ,चचिया ससुर , सास सहित कुल 7 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 498 ए ,406 व 306 के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी हैं।

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