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अपराध गुडगाँव

पुलिस कमिश्नर सिबास कविराज ने सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ को पब, बार और रेस्टोरेंट सख्ती बरतने के दिए निर्देश।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
 पुलिस कमीशन सिबास कविराज आईपीएस  गुरुग्राम पुलिस के सभी पुलिस उपायुक्तों (DCsP), सभी सहायक पुलिस आयुक्तों (ACsP) व सभी थाना प्रबन्धकों (SHs O) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) व लिखित आदेशों के माध्यम से सख्त आदेश/निर्देश दिए है कि गुरुग्राम में Pubs, Bars एवं Restaurants द्वारा Excise Department द्वारा अधिकृत Operating Timings की सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा अवहेलना करने वालों के खिलाफ त्वरित व सख्त कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें।

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रवेश द्वार पर अधिकृत Operating Timings प्रदर्शित करना अनिवार्य:  सभी Pubs, Bars एवं Restaurants को अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर Excise Department द्वारा authorised /permitted Operating Timings को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठान संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदर्शित किए गए authorised Operating Timings का पूर्णतः पालन हो तथा निर्धारित समय समाप्त होने के बाद प्रतिष्ठान का संचालन जारी न रहे।  पुलिस आयुक्त द्वारा सभी DCPs, ACPs एवं SHOs को अपने-अपने jurisdiction में Pubs, Bars एवं Restaurants के random visits /checked personally conduct करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इन प्रतिष्ठानों द्वारा Excise Department द्वारा अधिकृत Operating Timings का वास्तविक रूप से अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच की जा सके। संबंधित DCP एवं ACP अपने-अपने jurisdiction में authorised Operating Timings के strict compliance को सुनिश्चित करने के लिए personally responsible होंग पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी Pub, Bar अथवा Restaurant द्वारा निर्धारित Operating Timings का उल्लंघन पाए जाने पर मामले को promptly deal किया जाए। साथ ही, इन निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की laxity को गंभीरता से लिया जाएगा।
संबंधित अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जारी निर्देश केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित न रहें, बल्कि उनका effective field-level compliance भी सुनिश्चित हो। आदेशों/निर्देशों की अनुपालना में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी व विभागीय कार्यवाही की जाएगी। “Excise Department द्वारा Pubs, Bars एवं Restaurants के लिए authorised/permitted Operating Timings का strict compliance सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रतिष्ठान को संचालित नहीं होने दिया जाए। सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने jurisdiction में random visits/checks के माध्यम से compliance verify करें। किसी भी violation को promptly deal किया जाए तथा directions के compliance में किसी भी प्रकार की laxity को गंभीरता से लिया जाएगा।”गुरुग्राम पुलिस की अपील: गुरुग्राम पुलिस सभी Pubs, Bars एवं Restaurants के संचालकों से अपील करती है कि वे Excise Department द्वारा निर्धारित authorised Operating Timings की सख्ती से पालन करें तथा अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर अधिकृत समय-सीमा प्रमुखता से प्रदर्शित करें। गुरुग्राम पुलिस कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा Excise Department द्वारा निर्धारित नियमों एवं authorised Operating Timings की प्रभावी एवं कड़ाई से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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