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अपराध गुडगाँव

गाली देने पर एक बुजुर्ग की हत्या कर, उसके शव जलाकर सबूत नष्ट करने के सनसनीखेज मामले में 3 आरोपित पकड़े गए।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
एक बुजुर्ग की लाठी -डंडों से पीट -पीट कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, और उसके शव को सुनसान जगहों पर ले जाकर सबूत नष्ट करने की नियत से उसे जला दिया। ये सनसनी खेज वारदात को 12 -13 जून 2026 की रात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में थाना सेक्टर -37 , गुरुग्राम में हत्या से संबंधित कई धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले में पुलिस टीम ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड भी है पहले से। मृतक का नाम बलराम , उम्र 64 वर्ष , निवासी खांडसा, जिला गुरुग्राम, हरियाणा है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 14.06.2026 को थाना सेक्टर-37, गुरुग्राम में एक व्यक्ति द्वारा अपने 64 वर्षीय पिता बलराम निवासी खांडसा, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) के गुम होने संबंधी शिकायत दी गई। प्राप्त शिकायत पर संबंधित धाराओं के तहत थाना सेक्टर-37, गुरुग्राम में मुकदमा  अंकित किया गया तथा गुमशुदा व्यक्ति की तलाश व मामले की जांच प्रारम्भ की गई।
उनका कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय सूचना तंत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर गहन जांच की गई। जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों एवं तथ्यों से ज्ञात हुआ कि गुमशुदा बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी तथा हत्या के बाद आरोपितों  द्वारा साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को सुनसान स्थान पर ले जाकर आग के हवाले कर दिया गया था। थाना सेक्टर-37, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने मामले में लगातार जांच, पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन करते हुए वारदात में संलिप्त 3 आरोपितों गत शुक्रवार, दिनांक 19.06.2026 को बीकानेर टी-प्वाइंट, गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों के नाम विशेष तोमर (उम्र 18 वर्ष) निवासी शामली, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), मिथुन (उम्र 30 वर्ष) निवासी फकाना, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) तथा संदीप (उम्र 41 वर्ष) निवासी तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत (हरियाणा) है।
उनका कहना है कि  पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपित मिथुन गुरुग्राम में ऑटो चलवाने का कार्य करता है, जबकि आरोपित विशेष व संदीप गुरुग्राम में पशुपालन का कार्य करते हैं तथा खांडसा क्षेत्र में रहते थे। आरोपितों ने बताया कि मृतक आए दिन उनके साथ गाली-गलौज करता था। दिनांक 12/13.06.2026 की रात को भी मृतक बलराम द्वारा उनके साथ गाली-गलौज की गई थी, जिसके चलते तीनों आरोपितों ने मिलकर मृतक के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हत्या करने के बाद आरोपित संदीप व विशेष तोमर ने मृतक के शव को मोटरसाइकिल पर रखकर लगभग 500 मीटर दूर गांव खांडसा स्थित पीछे खाली स्थान पर पहुंचाया तथा साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को आग लगा दी। आरोपितों ने शव को पूरी तरह जल जाने तक वहीं रुक कर निगरानी की और उपरोक्त हत्या की वारदात को अंजाम दिया।पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपितों ने मृतक के हाथ से अंगूठी निकालकर लगभग 70 हजार रुपये में एक सुनार को बेच दी थी। पुलिस टीम द्वारा मुकदमा  में उक्त 1 अंगूठी बरामद कर ली गई है।आरोपितों  के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपित संदीप के विरुद्ध हत्या करने के तहत 1 मुकदमा  जिला सोनीपत (हरियाणा) में तथा आरोपित  मिथुन के विरुद्ध मारपीट करने के तहत 1 मुकदमा  जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) व 1 मुकदमा  जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में पहले भी अंकित है।

 मुकदमा  का अनुसंधान जारी है।

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