
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम :आज सोमवार को मानेसर क्षेत्र के अहाता संचालकों /मालिकों के साथ सुश्री प्रबीना IPS, पुलिस उपायुक्त मानेसर, गुरुग्राम द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान क्षेत्र में संचालित अहातों से संबंधित व्यवस्थाओं, नियमों के पालन के संबंध में दिशा- निर्देश दिए गए। अहाता की चारदीवारी स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित होनी चाहिए। परिसर का कोई भी भाग खुला या असुरक्षित नहीं होना चाहिए जिससे बाहरी व्यक्ति अनियंत्रित प्रवेश रोका जा सके। ध्वनि प्रदूषण संबंधी निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जा सके निर्धारित सीमा से अधिक म्यूजिक का संचालन नहीं किया जाना चाहिए।प्रत्येक अहाता में फायर सुरक्षित सेफ्टी मानकों के अनुरूप आवश्यक अग्निशमन उपकरण आपातकालीन व्यवस्था एवं सुरक्षा संसाधन पूर्ण रूप से उपलब्ध व कार्यरत स्थिति में रखा होना चाहिए।

बैठक के दौरान सभी अहाता संचालकों को निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए। स्वच्छता, सुरक्षा, समय-सीमा का पालन तथा अवैध गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अहाता में किसी भी प्रकार से लाइव गायन, नृत्य, नाटक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान अहाता मालिकों ने भी अपने सुझाव और समस्याएं रखीं, जिन पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान यह भी कहा कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।अंत में, सभी संबंधित पक्षों ने मिलकर क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने और कानून का पालन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई।उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध विधि कार्रवाई की जाएगी।
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