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अंतर्राष्टीय अपराध चंडीगढ़ फरीदाबाद हरियाणा

थाईलैंड से गैंगस्टर साहिल चौहान उर्फ साहिल राणा, जो एक कुख्यात और खतरनाक अपराधी है, को डिपोर्ट किया है।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:विशेष कार्य बल (STF), हरियाणा ने 10 अप्रैल, 2026 को थाईलैंड से गैंगस्टर साहिल चौहान उर्फ साहिल राणा, जो हरियाणा राज्य में अंतर-राज्यीय लिंक के साथ कार्यरत एक कुख्यात और खतरनाक अपराधी है, को सफलतापूर्वक डिपोर्ट किया है। यहवर्ष 2026 में STF (H) द्वारासुनिश्चित की गई पाँचवीं डिपोर्टेशन है। इससे पूर्व इस वर्ष अंकित शोकीन,अमनभैंसवाल, सोमबीर मोट्टा और शीलू दाहर कोडिपोर्ट किया जा चुका है।
व्यक्तिगत पृष्ठभूमि:
साहिल चौहान, पुत्र विक्रम सिंह, निवासी शाहजादपुर, जिला अंबाला, हरियाणा है। उसका जन्म 23.10.1999 को हुआ था। उसका रंग गेहुआं है, कद लगभग 6 फीट है, बाल काले हैं और आंखें काली हैं।

गैंग संबद्धता:
वह भुप्पी राणा गैंग और बंबीहा गैंग का मुख्य सदस्य है, जो हरियाणा और आसपास के राज्यों में संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं।कार्यप्रणाली (Modus Operandi):
आरोपी हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, डकैती, आपराधिक धमकी तथा आर्म्स एक्ट के उल्लंघन सहित जघन्य अपराधों में शामिल है।कार्य क्षेत्र:
उसका प्रभाव यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला जिलों में फैला हुआ है।आपराधिक पृष्ठभूमि:
• अपराध में प्रवेश का वर्ष: 2016
• कुल दर्ज मामले: 16कानूनी एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई:
• पासपोर्ट नंबर: C2822687 (धोखाधड़ी से साहिल चौहान पुत्र बिक्रम सिंह निवासी मकान नंबर 502, प्रथम मेन, जावेरिया हाई स्कूल के पास, साराइपाल्या थानिसांद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक के नाम पर प्राप्त)
• पासपोर्ट जब्त करने की तिथि: 17.03.2026
• लुक आउट सर्कुलर (LOC): जारी
• रेड कॉर्नर नोटिस: जारी
• इंटरपोल संदर्भ भेजा गया: 07.07.2025
• ओपन डेटेड गिरफ्तारी वारंट FIR नंबर 187 दिनांक 26.11.2024 के तहत धारा 319(2), 318(4), 338,336(3), 340(2), 61(2) BNS तथा 12(1) पासपोर्ट एक्ट, 1967, थाना शाहजादपुर, जिला अंबाला में जारी किया गया है।धोखाधड़ी से पासपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में FIR नंबर 187 दिनांक 26.11.2024 के तहत धारा 319(2), 318(4), 338,336 (3), 340(2), 61(2) BNS तथा 12(1) पासपोर्ट एक्ट, 1967 के अंतर्गत थाना शाहजादपुर, जिला अंबाला में मामला दर्ज किया गया है।
आपराधिक मामलों का संक्षेप:
साहिल चौहान हरियाणा के विभिन्न जिलों में दर्ज 16 आपराधिक मामलों में शामिल है। इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
मामलों का विवरण:
1. 187/2024 – 319(2) BNS,318(4) BNS, 338 IPC, 336(3) BNS, 340(2) BNS, 61(2) BNS, 12(1) C पासपोर्ट एक्ट – शाहजादपुर – अंबाला
2. 581/2017 – 392 IPC,25-54-59 आर्म्स एक्ट – सिटी थानेसर – कुरुक्षेत्र
3. 43/2021 – 387 IPC, 506 IPC– शाहजादपुर – अंबाला
4. 519/2021 – 307 IPC, 323IPC, 34 IPC, 25-54-59 आर्म्स एक्ट – नारायणगढ़ – अंबाला
5. 115/2016 – 148 IPC, 149IPC, 341 IPC – रायपुर रानी – पंचकूला
6. 73/2022 – 25-54-59 आर्म्स एक्ट – शाहजादपुर – अंबाला
7. 142/2016 – 148 IPC, 149IPC, 307 IPC, 323 IPC, 324 IPC, 506 IPC – शाहजादपुर – अंबाला
8. 257/2018 – 148 IPC, 149IPC, 302 IPC, 25 आर्म्स एक्ट – नारायणगढ़ – अंबाला
9. 8/2017 – 307 IPC, 34 IPC,25 आर्म्स एक्ट – सिटी जगाधरी – यमुनानगर
10. 302/2019 – 148 IPC, 149 IPC, 323 IPC, 332 IPC, 353 IPC, 42 प्रिज़न्स एक्ट – बलदेव नगर – अंबाला
11. 555/2018 – 148 IPC, 149 IPC, 323 IPC, 506 IPC – बलदेव नगर – अंबाला 12.                            185/2019 – 302 IPC, 307 IPC, 506 IPC, 120-B IPC, 25-54-59 आर्म्स एक्ट – नारायणगढ़ – अंबाला
13.581/2017 – 25 आर्म्स एक्ट, 392 IPC, 411 IPC – सदर थानेसर – कुरुक्षेत्र
14.89/2018 – 25 आर्म्स एक्ट, 302 IPC, 54 आर्म्स एक्ट, 59 आर्म्स एक्ट – चंडी मंदिर – पंचकूला
15. 8/2017 – 25 आर्म्स एक्ट, 307 IPC, 34 IPC – सिटी जगाधरी – यमुनानगर (दोषसिद्ध)
16. 399/2025 – 109(1), 111(2B), 3, 4, 238, 61(2), 336(2), 340(2)BNS एवं आर्म्स एक्ट, थाना शाहाबाद, कुरुक्षेत्र (अमन ढाबा, शाहाबाद पर फायरिंग) (गिरफ्तारी लंबित) दोषसिद्धि
विवरण:
साहिल चौहान को FIR नंबर 8/2017 – 25 आर्म्स एक्ट, 307 IPC, 34 IPC – सिटी जगाधरी – यमुनानगर में दोषी ठहराया गया है (10 वर्ष का कारावास + जुर्माना)।यात्रा इतिहास:
कोलकाता – ढाका (नवंबर 2024) – जकार्ता – बाली – मलेशिया – अंगोला – वियतनाम – थाईलैंड (9 अप्रैल 2026)
निष्कर्ष:
साहिल चौहान की सफल डिपोर्टेशन STF हरियाणा के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वित प्रयासों को दर्शाती है, जिसके माध्यम से संगठित और हिंसक अपराधों में शामिल भगोड़ों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर वापस लाया जा रहा है। STF हरियाणा आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

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