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फरीदाबाद: ग्रीन फील्ड कॉलोनी का ये बिल्डिंग डीटीपी एनफोर्समेंट विभाग से जुड़े नियम कानूनी नियमों का उड़ा रहा है खुलमखुला मजाक


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद में एक ऐसी बिल्डिंग है, जो कानूनी नियम की अनदेखी करते हुए व संबंधित विभाग का खुलमखुला मजाक उड़ा रहा है। जी है इस खबर में ग्रीन फील्ड कॉलोनी के प्लॉट नंबर – 1502 पर बने कमर्शियल बिल्डिंग जिक्र है। असल में ग्रीन फील्ड के प्लाट नंबर -1502 एक रिहायशी प्लाट है, जिस पर कानूनी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए कमर्शियल बिल्डिंग बना कर, उसमें अवैध रूप से बेसमेंट, इसके ऊपर कई दुकानें, होटल चल रही है और सबसे ऊपर बुकिंग पर पार्टियां आयोजित की जाती है। नीचे गाड़ियां जमाबड़ा होने पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है, और रात के समय सबसे ऊपरी मंजिल पर पार्टियां चलने से आसपास के फ्लैटों में रहने लोगों की नींद हराम हो रही है। इस मामले में संबंधित विभाग आख़िरकार खामोश क्यों है। ये समझ से पड़े है।

डीटीपी एनफोर्समेंट विभाग, फरीदाबाद के द्वारा बिल्डिंग के मालिक को अलग -अलग महीनों में दो नोटिस देने के बावजूद इसके, उपरोक्त विभाग में एक भी नोटिस का जवाब देने नहीं पहुंचा। इसी समझा जा सकता है कि इस बिल्डिंग का मालिक किसी और को क्या समझता होगा। खबर यह भी है कि इसी तरह के कई और बिल्डिंग हैं, जिस का पता किया जा रहा है जहां से किराए की मोटी रकम हर महीने वसूली जा रही है। इस पूरे मामले में और तथ्य जुटाई जा रही हैं, और डीटीपी एन्फोर्स्मेंट व नगर निगम विभाग सहित हरियाणा सरकार को पत्र के माध्यम से भेजी जाएगी, और किसी निष्पक्ष एजेंसी इस प्रकरण के साथ-साथ, और कहा-कहा पर अवैध रूप से पीजी व बड़ी-बड़ी दुकानें बनाई हुई हैं, की जांच करके, सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी।

इस मामले में डीटीपी एनफोर्समेंट फरीदाबाद यजन चौधरी का कहना है कि जल्दी ही ग्रीन फील्ड कॉलोनी में उनकी राउंड लगने वाली है। इस राउंड को प्लॉट नंबर-1502 ग्रीन फील्ड कॉलोनी पर गैर-कानूनी तौर से बने होटल और दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई निश्चित तौर पर कर दी जाएगी। सवाल के जवाब में उनका कहना है कि उपरोक्त प्लॉट के मालिक के नाम सितंबर महीने में पहली नोटिस और जनवरी महीने में दूसरी नोटिस दी गई थी, दिए गए दोनों में से किसी भी नोटिस देने के लिए नहीं पहुंचा। कोई बात नहीं इसके आगे कार्रवाई वो स्वंय जरूर करेंगे, उनकी आगे की सख्त कार्रवाई सीलिंग की होगी।

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