अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: जन-सुरक्षा, पशु-पक्षियों के संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हरियाणा सरकार द्वारा चाइनीज मांझा (कांच, धातु या अन्य नुकीले पदार्थों से लेपित पतंग डोर) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग की अधिसूचना संख्या S.O. 5/C.A.29/1986/S.5/2023 दिनांक 21 मार्च, 2023 के द्वारा राज्य में चाइनीज मांझा के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, आयात एवं उपयोग पर पूरी तरह रोक लागू है।
हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल के निर्देशानुसार प्रदेश भर में इस प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा मानव जीवन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। इसके कारण सड़क हादसे, जानलेवा चोटें और पक्षियों की मौत जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा पुलिस जन-सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पर पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। प्रतिबंधित मांझा बेचने, रखने या इस्तेमाल करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी ने आम नागरिकों से अपील की कि वे [पतंगबाजी के लिए केवल साधारण सूती डोर का ही उपयोग करें और यदि कहीं चाइनीज मांझा का प्रयोग या बिक्री दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके।

उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार केवल साधारण सूती (कॉटन) डोर से ही पतंग उड़ने की अनुमति है, जो किसी भी प्रकार के कांच, धातु, रासायनिक लेप अथवा थ्रेड स्ट्रेंथनिंग सामग्री से मुक्त हो। प्रतिबंधित मांझा का उपयोग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह मानव जीवन, वन्यजीव एवं सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी सीपी/एसएसपी, रेंज अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखें, प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों व उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करें तथा बाजारों में नियमित जांच एवं जब्ती अभियान चलाएं।इसके अतिरिक्त, आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर बाजारों, स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामुदायिक स्तर पर चाइनीज मांझा से होने वाले खतरों के संबंध में आवश्यक जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित मांझा की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या प्रशासन को दें। हरियाणा पुलिस आम जनता से सहयोग की अपील करती है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी को अपनाएं और कानून का पालन कर समाज को सुरक्षित बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं।
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