अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: थाना ओल्ड फरीदाबाद के वर्ष 2022 के एक मामले में लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या करने पर पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपित सिंहराज को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 21 जनवरी को अभियुक्त को उम्रकैद व जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त सिंहराज को 302 IPC की धारा के अंतर्गत उम्र कैद व 1 लाख जुर्माना, 364 IPC की धारा में उम्रकैद व 50 हजार जुर्माना, धारा 201 IPC के तहत 3 साल कैद व 10 हजार जुर्माना तथा SC/ST एक्ट के तहत उम्र कैद व 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि भूपानी निवासी एक महिला ने थाना ओल्ड में उसकी भांजी के गुमशुदगी की सूचना दी थी, जिस पर थाना ओल्ड फरीदाबाद में 2 जनवरी 2022 को संबंधित धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान 6 जनवरी को गुमशुदा लड़की की लाश को बरामद किया गया तथा 7 जनवरी को सिंहराज निवासी गांव जसाना, फरीदाबाद को गिरफ्तार किया गया। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि उसने लड़की की हत्या करके शव को आगरा नहर के किनारे फेंक दिया। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुकदमा में धारा 302, 201, 364 आईपीसी व SC/ST एक्ट की धारा जोड़ी गई। अनुसंधान के दौरान तकनीकी सहायता के आधार पर साक्ष्य प्राप्त किए गए तथा 30 मार्च 2022 को आरोपित के खिलाफ चालान अदालत में दिया गया। केस के विचारण के दौरान 29 गवाहों की गवाही हुई, इस दौरान फरीदाबाद पुलिस ने प्रभावी पैरवी की तथा अभियोजन पक्ष का सहयोग किया। जिस पर अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त सिंहराज को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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