अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
विदेशी नागरिकों को एक सोसायटी के फ्लैटों में बिना सी फार्म भरे ही ठहराने के मामले में थाना खिड़की दौला, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने आज वीरवार को 73 फ्लैट्स के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इस पुरे मामले की जांच कर रही है। इस सभी मुकदमों में संबंधित धाराओं का इस्तेमाल की गई है। पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि कल बुधवार को थाना खेड़की दौला, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि DLF PRIMUS सोसायटी, सेक्टर-82, गुरुग्राम में कई विदेशी नागरिकों को बिना सी-फॉर्म भरे एवं बिना आवश्यक अनुमति के फ्लैटों में ठहराया जाता है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए DLF PRIMUS सोसाइटी में पहुंच कर सोसाइटी कार्यालय से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि सोसाइटी के 73 फ्लैट मालिकों द्वारा अपने फ्लैटों में ठहराए गए विदेशी नागरिकों की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई, तथा विदेशी नागरिकों के ठहराव से संबंधित सी-फॉर्म भी नहीं भरे गए थे। उनका कहना है कि उक्त कृत्य विदेशी नागरिकों के ठहराव से संबंधित कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर थाना खेड़कीदौला, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत सभी 73 फ्लैट मालिकों के विरुद्ध मुकदमा अंकित किया गया है तथा मुकदमा में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा का अनुसंधान जारी है। गुरुग्राम पुलिस यह स्पष्ट करती है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं विदेशी नागरिकों की निगरानी के दृष्टिगत सी-फॉर्म भरना एवं ठहराव की सूचना देना अनिवार्य है। इस संबंध में गुरुग्राम पुलिस द्वारा सभी होटल संचालकों, प्रबंधकों, गेस्ट हाउस, होम-स्टे, पीजी संचालकों एवं फ्लैट मालिकों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठान या आवास में ठहरने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक का सी-फॉर्म समयबद्ध रूप से भरना एवं संबंधित थाना पुलिस को सूचना देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस आपकी सेवा व सुरक्षा में सदैव [24X7] तत्पर है।
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