अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम की टीम ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पवन कुमार, क्लर्क, कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, अटेली, जिला महेंद्रगढ़ व बिचोलिया ईश्वर सिंह, निवासी गांव गुवानी,थाना सदर नारनौल जिला महेंद्रगढ़ (प्राइवेट व्यक्ति) को शिकायतकर्ता से 40,000/-रूपये नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत विभाग, अटेली से गिरफ्तार किया है तथा उपरोक्त आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 38 दिनांक 28.10.2025 धारा 7, 7 ए पीसी एक्ट थाना रा.स. एंव भ्र.नि.ब्यूरो, गुरूग्राम दर्ज किया गया है।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह अपने परिवार के साथ गांव मिर्जापुर जिला महेन्द्रगढ़ में रहता है, उसके मकान के आगे पंचायती जगह खाली पड़ी है। इस जगह में शौचालय, बाथरूम बनाने व चारदीवारी करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा नींव खोदी गई है। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा एक शिकायत बी.डी.पी. ओ. कार्यालय अटेली, में उसके घर के सामने चारदीवारी ना बनाने बारे दी गई थी। जब वह कार्यालय बी.डी.पी.ओ., अटेली में तैनात पवन कुमार क्लर्क उपरोक्त से मिला तो आरोपित पवन क्लर्क द्वारा उससे उसके घर के सामने शौचालय व चारदीवारी न बनाने की एवज में 1,00,000/-रूपये नकद रिश्वत की मांग की गई।

इसके उपरांत ईश्वर (प्राइवेट व्यक्ति) नाम का व्यक्ति उसके (शिकायतकर्ता) मेडिकल स्टोर पर आया जिसको उसने सारी बात बताई। आरोपित ईश्वर ने उसको कहा कि पवन, क्लर्क उपरोक्त उसको जानता है। वह उसका काम करवा देगा। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित ईश्वर से रिश्वत की राशि कम करने बारे अनुरोध करने पर आरोपित ईश्वर ने कहा कि उसकी पवन क्लर्क से बात हो गई है, आप 50,000/-रूपये दे देना। शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर आरोपित ईश्वर उपरोक्त (प्राइवेट व्यक्ति) व आरोपित पवन क्लर्क द्वारा शिकायतकर्ता के घर के सामने शौचालय, बाथरूम व चारदीवारी न बनाने की एवज में उससे 40,000/-रूपये (चालीस हजार रुपये) रिश्वत देने बारे सहमति दी गई।हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सरकारी कार्य करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो इसकी सूचना रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो हरियाणा के टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 व 1064 पर दे।
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