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स्वास्थ्य हरियाणा

विभिन्न अवधियों के लिए 19 खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस तथा तीन थोक बिक्री दवा लाईसेंस निलंबित-अनिल विज

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चण्डीगढ़: हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  अनिल विज ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) ने विभिन्न उल्लंघनाओं के तहत 22 दवा बिक्री लाईसेंस विभिन्न अवधियों के लिए निलंबित किए हैं जिनमें 19 खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस तथा तीन थोक बिक्री दवा लाईसेंस शामिल हैं।इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विज ने बताया कि इन बिक्री दवा लाईसेंस को आरपी का अनुपस्थित होना, अनुसूची एच रजिस्टर का न होना या रखरखाव नहीं पाया जाना, दवाएं फर्श पर रखा जाना या भंडारित पाई जानी, समाप्त हो चुकी दवाओं को ‘नॉट फॉर सेल’ के साथ ठीक से लेबल नहीं किया जाना,  प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आर.पी. के हस्ताक्षर के स्थान पर मुद्रित पाए जाना इत्यादि उल्लंघनों के अंतर्गत निलंबित किया गया है।

उन्होंने बताया कि थोक बिक्री दवा लाइसेंस के तहत अंबाला जोन के मैसर्ज शेडवेल फार्मा प्रा. लि., आफिसर कालोनी, काला अम्ब, नारायणगढ के थोक दवा बिक्री लाइसेंस को 5 दिनों के लिए निलंबित किया गया हैं। इसी प्रकार, करनाल जोन के मैसर्ज मित्तल फार्मा, करनाल रोड, असंध के थोक दवा बिक्री लाइसेंस को 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है जबकि मैसर्ज मैन मार्क फार्मा, नई सब्जी मंडी, करनाल के थोक दवा बिक्री लाइसेंस को 5 दिनों की अवधि के लिए निलंबित किया गया है।खुदरा दवा बिक्री लाइसेंस के संबंध में जानकारी देते हुए  विज ने बताया कि हिसार जोन के अंतर्गत मैसर्ज ताक मेडीकोज, मंडी आदमपुर के खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस को 10 दिनों और मैसर्ज किरमारा मेडिकल स्टोर, अग्रोहा  के लाइसेंस को 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

उन्होंने बताया कि अंबाला जोन के तहत मैसर्ज गुरू आसीज मेडिकल हाल, नाहन हाउस, अंबाला शहर के खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस को 5 दिनों, मैसर्ज आशु मेडीकोज, खंभा चौक, अंबाला शहर के लाइसेंस को 7 दिनों, मैसर्ज जीएस मैडीकोज, कैथ माजरी, अंबाला सिटी के लाइसेंस को 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि करनाल जोन के अंतर्गत मैसर्ज जेवी मैडीकल स्टोर, घरौंडा के खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस को 7 दिनों, मैसर्ज मित्तल फार्मा, करनाल रोड, असंध के लाइसेंस को 3 दिनों, मैसर्ज वधवा मैडीकल स्टोर, प्रेम नगर, करनाल के लाइसेंस को 5 दिनों, मैसर्ज मैन मार्क फार्मा, न्यू सब्जी मण्डी, करनाल के लाईसेंस को 5 दिनों, मैसर्ज शिवम मेडिकल हाल, कुंजपुरा रोड, करनाल के लाइसेंस को 5 दिनों, मैसर्ज मान मेडीकोज, हकीकत नगर, करनाल के लाइसेंस को 3 दिनों, मैसर्ज बालाजी मेडिकल स्टोर, गांव सलवान, करनाल के लाइसेंस को 5 दिनों, मैसर्ज एस.एन. मेडीकोज, असंध के लाइसेंस को 5 दिनों तथा मैसर्ज गावी मेडीकोज, वसंत विहार, करनाल के लाइसेंस को 5 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि जींद में मैसर्ज नेशनल मेडिकल हॉल, ओल्ड अनाज मंडी गेट, जींद के खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस को 5 दिनों, मैसर्ज राम मेडिकल स्टोर, मंगल काम्पलैक्स, जींद के लाइसेंस को 10 दिनों तथा मैसर्ज गर्वित मेडीकोज, बाईपास, जींद के लाइसेंस को 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। विज ने बताया कि गुरूग्राम जोन के तहत मैसर्ज श्रीकृष्णा मेडीकोज, वजीराबाद, गुरुग्राम के खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस को 7 दिनों तथा मेवात के मैसर्ज भारत मेडिकल स्टोर, गांव सोंख, नूंह के लाइसेंस को 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी व बेहतर दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें।

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