Athrav – Online News Portal
अपराध पंचकूला

मासूम बच्ची को खाने का लालच देकर छेड़छाड़ करने वाले 57 वर्षीय दोषी को 5 साल का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पंचकूला: हरियाणा के जिला पंचकूला में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हुए न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर समाज में कड़ा संदेश दिया है। पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने वर्ष 2022 के एक पॉक्सो  मामले में त्वरित सुनवाई पूरी करते हुए 57 वर्षीय आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को न केवल जेल भेजा है, बल्कि उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में दोषी की सजा की अवधि को नियमानुसार बढ़ाया जाएगा।

न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत गंभीर यौन अपराध का दोषी पाया। दंडात्मक कार्रवाई को विस्तार देते हुए अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत 6 महीने की सजा व 500 रुपये जुर्माना, तथा धारा 342 के तहत भी 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने का दंड दिया है। डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता के अनुसार, यह घटना वर्ष 2022 की है जब पंचकूला निवासी एक महिला ने सेक्टर-2 पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी 5 वर्षीय मासूम बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसे खाने की वस्तु देने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहाँ आरोपी ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और जब बच्ची डरकर रोने लगी, तो उसे चुप कराने के लिए थप्पड़ भी मारे। हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला सब इंस्पेक्टर सुनीता के नेतृत्व में जांच शुरू की और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुँचाया।डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने अभिभावकों और समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि छोटे बच्चों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी माता-पिता की होती है। डीसीपी ने आगाह करते हुए कहा कि जब बात बच्चों की सुरक्षा पर आती है, तो आप किसी पर भी आँख मूँदकर विश्वास नहीं कर सकते इसलिए अपने बच्चों पर निरंतर ध्यान रखें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शारीरिक शोषण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। डीसीपी ने अभिभावकों और स्कूल प्रशासन से अपील की है कि वे बच्चों को ‘गुड टच और बैड टच’ के बारे में विस्तार से सिखाएं ताकि वे सुरक्षित रह सकें व अपनी बात कह सके।

Related posts

ट्रैक्टर -ट्रॉली से मलबा उठाने गए युवक की दिन -दहाड़े गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी, एक आरोपित दीपक पकड़ा गया।

Ajit Sinha

पुलिस लाइन में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने किया योग, पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश

Ajit Sinha

पलवल: एसआईटी ने आज एक 17 वर्षीय लड़की की अगुवा कर जबरन रेप करने के तीन आरोपित किया अरेस्ट।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x