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अपराध गुडगाँव

सामूहिक बलात्कार और डकैती के दो आरोपित पुलिस को चकमा देकर भागे, दोनों आरोपितों को पुलिस ने धर दबोचा।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: सामूहिक बलात्कार और डकैती डालने के आरोपितों भोंडसी जेल से दिल्ली के जी बी पंत और एलएनजेपी अस्पताल में ले जाए जा रहे पुलिसकर्मियों को चकमा भागे दोनों आरोपितों को अपराध शाखा, पालम विहार की टीम ने अरेस्ट कर लिया हैं। ये खुलासा आज आयोजित प्रेस वार्ता में एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने किया। इन दोनों आरोपितों को भगाने वाले आरोपितों को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया हैं। इस संबंध में लापरवाही बरतने का मुकदमा पुलिस कर्मियों के खिलाफ संबंधित थाना में दर्ज किया था।

एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गत 30 मई -2022 को गुरुग्राम पुलिस की एस्कॉर्ट गार्द की पुलिस टीमों द्वारा जिला जेल भोंडसी से कुछ कैदियों को सफदरजंग, जीबी पंत व एलएनजेपी हॉस्पिटल, दिल्ली इलाज के लिए ले जाया गया था। दोषी *अभिजीत निवासी गीता वाटिका रोड, गोरखपुर, (उत्तर-प्रदेश)* तथा *राकेश निवासी बल्लभगढ* को एलएनजेपी  हॉस्पिटल में चेकअप/इलाज के लिए ले जाने हेतु गार्द में मुख्य सिपाही नीशु, मुख्य सिपाही अनिल कुमार तथा सिपाही नवीन को नियुक्त किया गया था। दोनों दोषियों को एलएनजेपी हॉस्पिटल से मेडिकल परीक्षण उपरांत एक प्राइवेट वाहन में बैठकर भोंडसी जेल वापस ले जाया जा रहा था

तो रास्ते मे सेक्टर -38, गुरुग्राम में एक गेस्ट हाउस में रुक गए। यहां पर दोनों कैदियों ने गार्द में तैनात कर्मचारियों को अपनी बातों में उलझा लिया तथा वहां से भाग गए थे। इस सम्बन्ध में थाना सदर, गुरुग्राम में भारतीय दंड संहिता की धारा 222, 224, 225, 34 के तहत मुकदमा  किया गया था। कैदियों के फरार होने की इस घटना में एस्कॉर्ट गार्द के तीनों कर्मचारियों की लापरवाही पाए जाने पर  *मुख्य सिपाही नीशू, मुख्य सिपाही अनिल कुमार व सिपाही नवीन* को तथा दोषियों की भगाने में मदद करने वाले *अरविन्द उर्फ अनूप निवासी गांव झाङसा* व *अजय जाखङ निवासी नाहरपुर रूपा* तथा *गेस्ट हाउस संचालक नितिन भारद्वाज निवासी चकरपुर* को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। 

उनका कहना हैं कि  दोषी अभिजीत उपरोक्त मुकदमा  संख्या -25/2021, भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), 354C, 328, 406, 506, 120बी, 34 भा.द.स. थाना महिला थाना पश्चिम, गुरुग्राम में जेल में बंद था जबकि दोषी राकेश मुकदमा  संख्या 114/2017, भारतीय दंड संहिता की  धारा 395, 397  व शस्त्र अधिनियम थाना फरुखनगर, गुरुग्राम में जेल में बंद था इसके अतिरिक्त राकेश के विरुद्ध मारपीट करके छीनाझपटी, लूट, हथियार के बल पर लूट तथा चोरी के 4 अन्य मामले भी अंकित हैं। इस मामले की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए फरार हुए कैदियों को पकड़ने के लिए श्री राजीव देशवाल DCP Crime व श्री प्रीतपाल सांगवान ACP Crime की देखरेख कई टीमें लगाई गई थी। निरीक्षक जोगिन्द्र सिंह, प्रभारी अपराध शाखा पालम विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने सोर्स लगाकर पुलिस अभिरक्षा से भागे दोनों *दोषी कैदियों अभिजीत व राकेश को कल दिनांक 01.06.2022 को जिला मथुरा, उत्तर-प्रदेश से काबू* करके गिरफ्तार किया।आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि एस्कॉर्ट गार्द में तैनात उपरोक्त पुलिसकर्मियों को इन्होने होटल में खाने पीने का लालच दिया था और हॉस्पिटल से वापस आते समय सीधे जेल जाने की बजाय ये सेक्टर-38 के एक होटल में रुक गए। योजनानुसार इन्होने अपने साथी अरविंद उर्फ अनूप व अजय जाखड़ को स्कूटी लेकर बुला लिया। मौका पाकर ये दोनों स्कूटी पर सवार होकर यहां से भाग गए। पुलिस से छुपते फिर रहे थे, किन्तु पुलिस ने इन्हें काबू कर लिया। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

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