अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार बिजली निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी सुरक्षा(स्टाफ सिक्योरिटी) व खपत सुरक्षा जमा राशि (कंजम्पशन सिक्योरिटी डिपॉजिट) पर ब्याज दर तय करने संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। प्रबंध निदेशक ने बताया कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के संबंधित नियमों एवं इसके संशोधित प्रावधानों के तहत वर्ष 2025-26 के लिए जमा सुरक्षा राशि पर 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है।

यह ब्याज आगामी वित्त वर्ष की पहली बिलिंग साइकिल में उपभोक्ता के बिल में समायोजित कर दिया जाएगा।यदि किसी कारण से ब्याज राशि पहली बिलिंग साइकिल में समायोजित नहीं होती है, तो निगम को देरी की अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। यह प्रावधान उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।डीएचबीवीएन प्रवक्ता ने बताया कि निगम ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश लागू करने तथा सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। निगम का यह निर्णय उपभोक्ताओं की जमा राशि पर अधिक पारदर्शिता और समयबद्ध वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।नए निर्देश के जारी होने के साथ ही पूर्व में जारी सेल्स सर्कुलर नंबर डी-26/2024 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
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