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फरीदाबाद

नगर निगम ने 37 लाख रूपये से अधिक संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए 9 इकाईयों को किया सील।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त डा. यश गर्ग के निर्देश पर निगम के कराधान विभाग ने आज 37 लाख रूपये से अधिक संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए 9 इकाईयों को सील कर दिया।  बल्लभगढ़ जोन में क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में 23.93 लाख रूपये की वसूली के लिए 4 इकाईयों को सील किया गया जबकि फरीदाबाद ओल्ड जोन के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी अनिल रखेजा के नेतृत्व में 12.44 लाख रूपये के सम्पत्ति कर की वसूली के लिए 5 इकाईयों को सील किया गया।

नगर निगम के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मुख्यालय) रतन लाल रोहिल्ला ने आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि बल्लभगढ़ जोन के द्वारा सील की गई इन 4 इकाईयों में मैसर्स नेक्यूम इंडिया लिमिटेड दिल्ली मथुरा रोड बल्लभगढ़ की ओर 1268662 रूपये, हंसराज सुपुत्र हाकिमचंद निवासी 15एन, जीवननगर की ओर 672776, केला चमीला, सविता निवासी 1519 जीवन नगर से 251873 रूपये, एदाखान निवासी 1203/एन, जीवन नगर बल्लभगढ़ की ओर 199805 रूपये  की संपत्ति कर की राशि बकाया पड़ी हुई है। इसी प्रकार फरीदाबाद ओल्ड जोन के द्वारा मैनहॉटन मॉल स्थित दुकान नंबर-एसएफसी-312ए की ओर 667775 रूपये, दुकान नंबर-एसएफडी-301 की ओर 172545 रूपये, दुकान नंबर-यूजीएफ -103 की ओर 153447 रूपये, दुकान नंबर-एसएफडी‘304 की ओर 125311, दुकान नंबर-एफएफडी-202 की ओर 125190 रूपये की संपत्ति कर की राशि बकाया पड़ी हुई है।

उन्होंने बताया कि इन सभी के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही करने से पूर्व संपत्ति कर की राशि जमा करने के लिए इन्हें हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 87 (बी 2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद जब इन्होंने संपत्ति कर की राशि की अदायगी नहीं की तो इन सभी को व्यक्ति गत सुनवाई का मौका दिया गया। उन्होंने बताया कि इन सभी वैधानिक प्रावधानों की पालना न करने पर नगर निगम ने उक्त सीलिंग की कार्यवाही अमल में लाई।

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