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फरीदाबाद

मीडिया मॉनीटरिंग कमेटी ने प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया मेंं प्रकाशित व प्रसारित विज्ञापन व पैड के  कार्यों का लिया जायजा। 

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: हरियाणा विधानसभा आम चुनाव मेंं फरीदाबाद जिले के विधानसभा क्षेत्र पृथला,फरीदाबाद एनआईटी व बडख़ल के खर्च चुनाव पर्यवेक्षक एसपीजी मुदालियर व विधान सभा क्षेत्र बल्लभगढ़, फरीदाबाद तथा तिगांव के खर्च चुनाव पर्यवेक्षक प्रदीप मील ने आज मीडिया मॉनीटरिंग रूम का निरीक्षण किया तथा मीडिया मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया मेंं प्रकाशित व प्रसारित विज्ञापन व पैड न्यूज संबंधी किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलोंं व उम्मीदवारोंं से संबंधिति विज्ञापन व पैड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जाए।

कोई भी संदिग्ध न्यूज जो पैड न्यूज हो सकती है,के संबंध मेंं तुरंत कार्यवाही अमल मेंं लाई जाए तथा संबंधिर रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से उम्मीदवार को नोटिस भेजा जाए। उन्होंंने कहा कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, बल्क एसएमएस, रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित करवाने के लिए जिला सर्टिफिकेशन कमेटी से प्री-सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र लेने की जरुरत नहीं है, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के लिए एमसीएमसी कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रमाण पत्र लेना जरुरी होगा।



अगर इन आदेशों की अवहेलना की गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्रसारित करवाए जाने वाले चुनाव विज्ञापनों के प्रसारण की पूर्व अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी से लेना अनिवार्य है। सभी केबल, इलेक्ट्रोनिक चैनल, सोशल मीडिया एवं एफएम रेडियो संचालक बिना पूर्व अनुमति के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री या विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने सी-विजिल मॉनीटरिंग टीम और पृथला, फरीदाबाद, फरीदाबाद एनआईटी, तिगांव और बडख़ल विधानसभा क्षेत्रों की चुनाव खर्च मॉनीटरिंग कमेटियोंं का भी निरीक्षण कर उन्हेें दिशा-निर्देश दिए। 

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