अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा आज बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपित सुभाष शर्मा, सहायक सीएमओ, कार्यालय सिविल सर्जन, सेक्टर-39, गुरुग्राम के विरुद्ध चालान (चार्जशीट) न्यायालय सुनील चौहान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ए.एस.जे.), गुरुग्राम में प्रस्तुत किया गया है। आरोपित के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

मुकदमा के अनुसार, शिकायतकर्ता एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। संबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर को अन्य संस्था को बेचे जाने के उपरांत सिविल सर्जन कार्यालय, गुरुग्राम से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करना आवश्यक था। एनओसी जारी करने के एवज में आरोपित सुभाष शर्मा द्वारा शिकायतकर्ता से ₹3,50,000 की रिश्वत की मांग की गई। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपित को ₹3,25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।इस संबंध में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा आरोपित सुभाष शर्मा के विरुद्ध मुकदमा संख्या 44 दिनांक 01.12.2025 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
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