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बाड़बंदी पर केंद्र से नाखुश सुप्रीम कोर्ट

संवाददाता , नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश से लगती सीमा पर बाड़ लगाने के मामले में केंद्र के जवाब पर अफसोस जताते हुए गहरा असंतोष व्यक्त किया है। शीर्ष अदालत ने असम से लगती बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने के मामले में केंद्र को हलफनामा दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने केंद्र के जवाब को अस्पष्ट करार दिया है।

केंद्र के जवाब में भारत-बांग्लादेश की 263 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने की जानकारी दी गई है। इसमें बाड़ लगाने का काम 2020 के बाद भी जारी रहने की संभावना जताई गई है। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नरीमन ने अस्पष्ट जवाब पर सख्त नाराजगी जताई।

पीठ ने कहा, ‘हलफनामा में दिया गया बयान गोलमोल व अस्पष्ट है। कोर्ट के कई आदेश के बावजूद खास जानकारी नहीं दी गई है।’ हलफनामे के एक पैराग्राफ में बिना कारण बताए 13.38 किलोमीटर तक बाड़ लगाने में 18 महीने का वक्त लगने की बात कही गई है। इससे नाराज पीठ ने गृह मंत्रालय के सक्षम एजेंसी से इसके बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।

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