
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अंबाला द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आज शनिवार को एएसआई.पवन कुमार जांच अधिकारी थाना साढौरा जिला यमुनानगर को शिकायत कर्ता से मौका पर 10,000/-रुपए ( दस हजार रूपये) नकद रिश्वत लेते रंगे हाथों थाना साढ़ौरा परिसर से गिरफ्तार किया गया तथा आरोपित एएसआई. पवन कुमार के विरूद्ध एफआईआर नंबर- 13 दिनांक 20.9.2025 धारा 7 पी.सी एक्ट व 308 (2) भारतीय न्याय संहिता थाना, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला में दर्ज किया गया।

इस प्रकरण में पुलिस उप निरीक्षक अजय कुमार, एस.एच.ओ. थाना साढ़ौरा व एस.एच.ओ. के चालक संदीप (एच.के.आर.एन.) की संलिप्तता भी सामने आई है। इस बारे एफआईआर की तफ्तीश जारी है। आरोपित एएसआई. पवन कुमार जांच अधिकारी थाना साढौरा को कल न्यायालय यमुनानगर के सम्मुख पेश किया जाएगा। मामला यह था कि शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके विरुद्ध कुलदीप सिंह निवासी गांव छबीलपुर द्वारा कबूतर बाजी मामले में मुकदमा संख्या 276/2023 थाना सढौरा में दर्ज करवाया था। इस मुकदमा में उसकी अगस्त 20 25 में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत हो गई है।

इस सम्बन्ध में वह जरनैल सिंह सरपंच गांव लखनौर साहब के साथ दिनांक 15.9.2025 को थाना साढ़ौरा में जाकर पुलिस उप निरीक्षक अजय कुमार एस.एच. ओ. साढौरा से मिला। एस.एच.ओ. थाना साढ़ौरा द्वारा उनको इस सम्बन्ध में तफतीशी अधिकारी एएसआई.पवन कुमार से मिलने बारे कहा गया। इसके उपरांत वह ए.एस.आई. पवन कुमार तफतीशी अधिकारी को मिले। एएसआई. पवन कुमार द्वारा उससे कहा गया कि अगर इस मामले में आपने नियमित जमानत करवानी है तो इस एवज में उसके द्वारा उसे 1,00,000/-रुपए नकद रिश्वत देनी होगी तथा उससे यह भी कहा गया कि अगर उसके द्वारा 1,00,000/-रुपए . रिश्वत राशि नहीं दी गई तो वह उसके (शिकायतकर्ता) विरुद्ध लिखकर भेज देगा कि आरोपित द्वारा उसके विरुद्ध उपरोक्त दर्ज मुकदमा की तफ्तीश में सहयोग नही किया जा रहा है तथा उसके (शिकायतकर्ता) द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत आदेश प्रति की पावती भी उसे नहीं दी जाएगी।

