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विशेष हरियाणा

अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर चुनाव परिणामों की घोषणा तक लगा प्रतिबंध।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 1 मार्च, 2020 को नगर निगम, हिसार के वार्ड नंबर-19 और 4 नगरपालिकाओं के 4 वार्डों में होने वाले मतदान के मद्देनजर इन चुनावों के कार्य से जुड़े अधिकारियों या कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रतिबंध लगा दिया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा आज जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम, हिसार के वार्ड नंबर-19 और नगर पालिका, समालखा (पानीपत) के वार्ड नंबर- 3, नगर पालिका,पुंडरी (कैथल) के वार्ड नंबर- 9 व नगर पालिका, राजौंद (कैथल) के वार्ड नंबर- 12 तथा नगर पालिका, बवानी खेड़ा (भिवानी) के वार्ड नंबर- 4 के उप चुनाव के लिए मतदान 1 मार्च, 2020 हो होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।



तदनुसार, हरियाणा सरकार ने इन चुनावों के कार्य से जुड़े अधिकारियों या कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, जहां ऐसा करना अनिवार्य होगा वहां हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को इस आशय का एक पत्र जारी कर दिया गया है।

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