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गुडगाँव

रेरा का अंसल हाईलैंड पार्क को कारण बताओ नोटिस, 10 हजार/दिन के जुर्माना की संभावना

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुड़गांव:हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी (हरेरा) प्राधिकरण, गुरुग्राम ने आज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंसल हाईलैंड पार्क के प्रमोटर को मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्राधिकरण ने दस्तावेज़ की कमियों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया है कि प्रोमोटर को दस्तावेज की कमी के आधार पर भारी जुर्माना यानि दस हजार प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जा सकता है।

“प्रवर्तक को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 63 के तहत डिफ़ॉल्ट की अवधि के लिए प्रति दिन 10,000 / – रुपये का जुर्माना लगाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। नोटिस जारी करते हुए ये भी कहा गया है कि क्यों ने हरेरा पंजीकरण को अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत निरस्त किया जाये,” प्राधिकरण ने अपनी कार्यवाही में उल्लेख किया। एक महीने का समय देते हुए, प्राधिकरण ने अब 22 नवंबर को होने वाली सुनवाई की अगली तारीख के दौरान कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ प्रमोटर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

प्रमोटर को परियोजना से सम्बन्धित भवन निर्माण योजना व सेवा योजनाओं अनुमानों (revised building plans and service plan estimates) को प्रस्तुत (submit) करने के लिए कहा गया था। प्रमोटर आदेशों का पालन करने में विफल रहे।अधिनियम की धारा 63 के तहत एक प्रमोटर द्वारा प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने में विफलता के लिए दंड को परिभाषित करती है: यदि कोई प्रमोटर जो प्राधिकरण के किसी भी आदेश या निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है तो वह हर दिन के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अचल संपत्ति परियोजना की अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत तक हो सकता है। “यह देखा गया है कि परियोजना के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) 1 अप्रैल, 2019 को जारी किया गया था। पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्त संख्या VIII के अनुसार, प्रमोटर को एक अवधि के भीतर संशोधित भवन योजना और सेवा योजना अनुमान प्रस्तुत करना आवश्यक था।

प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन महीने का। हालांकि, सेवा योजना और अनुमान आज तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जो हरेरा पंजीकरण के मूल प्रमाण पत्र का उल्लंघन है। इसके अलावा, पुनर्वैध भवन योजना भी प्रस्तुत नहीं की गई है आवेदन,” प्राधिकरण ने कहा। परियोजना को लाइसेंस अप्रैल 2012 में दिया गया था और सात साल बाद अप्रैल 2019 में इसने 30 मई, 2022 को समाप्त होने वाले प्राधिकरण से आरईआरए पंजीकरण फॉर्म प्राप्त किया – इसमें छह महीने की कोविड 19 अनुग्रह अवधि शामिल है। प्रमोटर ने अधिनियम 2016 की धारा 7(3) के तहत 11 मई, 2022 को आरसी जारी रखने के लिए आवेदन किया। अंसल हाईलैंड पार्क एक आवासीय समूह हाउसिंग कॉलोनी है जिसे सेक्टर 103, गुरुग्राम में विकसित किया जा रहा है। डॉ केके खंडेलवाल, रेरा के अध्यक्ष, ने कहा, “किसी भी रियल एस्टेट परियोजना को अधिनियम 2016 के तहत अनिवार्य नियमों और शर्तों के अनुसार पूरा किया जाना है। प्राधिकरण किसी परियोजना को आरसी तभी जारी करता है जब वह दस्तावेजों से संतुष्ट हो जाता है।“

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