Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद हरियाणा

टैक्सी,कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा में ड्राईवर सहित लोगों को बैठने की अनुमति हैं: मूलचंद

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन-4.0 की अवधि के लिए जनसाधारण को आवागमन में राहत देते हुए टैक्सी,कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री  मूलचंद शर्मा ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी।
इस तरह कुल मिलाकर वाहन में 3 व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। मैक्सी कैब अपनी बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती हैं। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है। इसी तरह दुपहिया वाहनों पर ‘वन पिलर राइडर’ को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। हाथ से संचालित (मैनुअली ड्राइवन) रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा।

Related posts

अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ी नकद पुरस्कार के लिए करें आवेदन : शर्मा

Ajit Sinha

हरियाणा: डीजीपी प्रशांत अग्रवाल ने आज नागरिकों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं, 2022 की प्राथमिकताओं का किया उल्लेख

Ajit Sinha

एंटी करप्शन ब्यूरो,अंबाला ने जे.ई. तरुण वर्मा, नगर परिषद व विशाल को 25000 रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!