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अपराध पंचकूला हाइलाइट्स

पंचकूला ब्रेकिंग: एईटीओ, आबकारी विभाग को एक लाख 40 हजार रूपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने किया गिरफ्तार।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पंचकूला: एंटी करप्शन ब्यूरो, अंबाला की टीम ने आज बुधवार को आबकारी विभाग , कैथल में कार्यरत एक ए इटीओ को एक लाख 40 हजार रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम दिनेश कुमार है। इससे पहले भी रिश्वत के 40 हजार रूपए आरोपित ले चुका है। इस संबंध में  पीएस एसीबी अंबाला में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई शिकायतकर्ता रिछपाल निवासी सलेमपुर गामड़ी , तहसील गहुला , जिला कैथल , हरियाणा की शिकायत पर की गई है।   
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता रिछपाल ने एसीबी को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसने अपने दोस्तधर्मपाल निवासी कलसा, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र के साथ मिलकर वर्ष 2019-2020 के लिए  गुहला हल्का में शराब के ठेके मैसर्ज धर्मपाल एण्ड कम्पनी के नाम से लिए थे। सरकार के नियमानुसार फार्म एम-75 पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए तथा उसके द्वारा अपनी जमीन (6 कनाल 11 मरले) की रजिस्ट्री आबकारी विभाग में सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाई गई थी। मैसर्ज धर्मपाल एण्ड कम्पनी द्वारा उपरोक्त अवधि (वर्ष 2019-2020) की 7 करोड़ रूपए फीस आबकारी विभाग में जमा नहीं करवाई गई। करीब एक माह पहले उसको तहसील कार्यालय गुहला से पता चला कि आबकारी विभाग कैथल द्वारा आबकारी फीस जमा न करवाने के कारण उसकी संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है।
इस बारे वह आरोपित दिनेश कुमार,एईटीओ कैथल से मिला। एईटीओ ने शिकायतकर्ता की संपत्ति अटैच होने से बचाने के लिए  5,00,000/-रूपए  बतौर रिश्वत की मांग की। आरोपित की उससे मांगी गई 5,00,000/-रूपए रिश्वत राशि की बजाए  2 लाख रूपए  देने की बात तय हुई । आरोपित उससे पहले ही दबाव बनाकर 60,000/-रूपए रिश्वत राशि के रूप में ले चुका है। अब आरोपित  द्वारा उससे 1,40,000/-रूपए बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि उपरोक्त शिकायत पर एसीबी की अम्बाला टीम द्वारा कार्रवाई  करते हुए शिकायतकर्ता रिछपाल निवासी सलेमपुर गामडी, तहसील गुहला जिला कैथल से आरोपित  दिनेश कुमार, एईटीओ, आबकारी विभाग, कैथल द्वारा मांगी गई 1,40,000/-रूपए  बतौर रिश्वत राशि लेते हुए कार्यालय समाज कल्याण विभाग, कैथल के सामने से रंगे हाथों गिरफतार किया गया। यह पूरी कार्रवाई गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। उपरोक्त आरोपित  के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो, अंबाला में धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस टाइप में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 105 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई।

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