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फरीदाबाद

पलवल ब्रेकिंग: स्कूल बसों को विद्यालय परिसर में ही किया जाए पार्क : एसडीएम वैशाली सिंह

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पलवल: जिला के शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर बने एलिवेटेड पुल के नीचे निजी व कमर्शियल वाहनों द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया है। स्कूलों की बसों के अलावा ऑटो रिक्शा व निजी वाहन चालक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण करके मार्ग को अवरूद्ध करने न करें। इससे दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। सभी स्कूल बस चालक अपनी बसों को अपने परिसर में ही पार्क करें, अवैध रूप से सडक़ों पर खड़े वाहनों के चालान व वाहन चालक व मालिक के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई  अमल में लाई जाएगी।

एसडीएम पलवल वैशाली सिंह ने आमजन के आवागमन को सुगम व सुचारू रूप से बनाए रखने के दृष्टिïगत लोगों से आह्वान  किया है कि वे शहर की किसी भी मार्ग पर अतिक्रमण का हिस्सा न बनें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित वाहन मालिक व चालक अपने वाहन को पार्किंग एरिया में ही पार्क करें अन्यथा गाड़ी का चालान करने के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई  अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बस चालकों से आह्वान किया है कि वे सवारियों को बस अड्डे के निर्धारित स्थान से ही बैठाएं। बस अड्डे  के बाहर राष्ट्रीय  राजमार्ग पर बस को खड़ी करके सवारी न लें। सभी स्कूल वाहन संचालन यह सुनिश्चित करें कि स्कूल बसें राष्ट्रीय  राजमार्ग, मुख्य सडक़ों, बस अड्डे  के बाहर आदि सडक़ों पर पार्क न की जाएं। मुख्य सडक़ों पर वाहन को खड़ा न करें। उन्हें अपने स्कूल के परिसर में ही पार्क करें। विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थानों से ही बैठाएं व उतारें।एसडीएम वैशाली सिंह ने कहा कि बस अड्डा, किठवाड़ी चौक, रसूलपुर चौक, आगरा चौक पर प्राय: देखने में आया है कि स्कूलों की बस, ऑटो रिक्शा, ट्रक, अन्य बस व निजी वाहनों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, जिसके कारण राजमार्ग पर गुजरने वालों के वाहनों के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना कराना पड़ता है। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और शहर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम से निजात दिलाने के लिए शहर के अतिक्रमण को दूर करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का जरिया न बनें। अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरूद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई  की जाएगी।

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