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हरियाणा

सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए मतदान के दिन 21 अक्तूबर को क्लोज डे घोषित किया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा तथा महाराष्ट्र में 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2019 के मद्देनजर, राज्य सरकार ने हरियाणा और महाराष्ट्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत अपने कर्मचारियों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य के अधिकार-क्षेत्र में पडऩे वाली सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों लिए 21 अक्तूबर, 2019 को क्लोज डे (वेतन सहित अवकाश) घोषित किया है।



एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि यह अवकाश पंजाब दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) की धारा 10 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया गया है।

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