अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस की नई दिल्ली रेंज,स्पेशल सेल की टीम ने आज सोमवार को कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ़ नंदू गैंग सक्रीय सदस्य मनोज राठी,उम्र 33 वर्ष निवासी बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा को एफआईआर संख्या- 33/2024, दिनांक 04. 02.2024, धारा 25(8) आर्म्स एक्ट, पीएस स्पेशल सेल के तहत गिरफ्तार किया है। वह पहले वर्ष 2021 के पीएस नजफगढ़ की हत्या के मामले सहित दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। फरवरी 2024 में, वह देश से फरार हो गया, जिसके परिणामस्वरूप एक एनबीडब्ल्यू जारी किया गया और उसके खिलाफ एलओसी खोली गई। दिनांक 09.01.2026 को एलओसी के आधार पर उसे आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली पर रोक लिया गया।
सूचना एवं संचालन
04.02.2024 को, दो आरोपियों नामत:
1 अंकित मिश्रा निवासी रविशंकर वार्ड, थाना मोती नगर, सागर, मध्य प्रदेश, उम्र 30 वर्ष और 2. जितेंद्र राजपूत निवासी इतवारी तोरी, सागर, मध्य प्रदेश, उम्र 35 वर्ष, को पकड़ा गया और उनके कब्जे से 12 पिस्तौलें बरामद की गईं। इस संबंध में, उनके खिलाफ एफआईआर संख्या 33/2024 धारा 25(8) आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और दोनों आरोपित व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनडीआर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपित जितेंद्र और अंकित ने खुलासा किया कि, वे दिल्ली में मनोज राठी और उसके साथियों को अवैध पिस्तौल की आपूर्ति करने आए थे। जांच के दौरान आरोपित मनोज राठी की तलाश की गई लेकिन उस समय उसका पता नहीं चल सका। विश्वसनीय इनपुट और सूत्रों से पता चला था कि, मनोज राठी देश छोड़कर किसी दूसरे देश भाग गया है। इस प्रकार,आरोपित मनोज राठी का एक खुली तारीख वाला एनबीडब्ल्यू दिनांक 05.03.24 को पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के एलडी कोर्ट से प्राप्त किया गया था और उसका एलओसी भी खुलवाया गया था। दिनांक 09.01.2026 को आरोपित को आईजीआई, एयरपोर्ट नई दिल्ली पर एलओसी के माध्यम से रोका गया और मामले में गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में यह भी पता चला है कि वह स्पेशल सेल केस के अलावा दिल्ली के थाना नजफगढ़ से हत्या के एक मामले और बाबा हरिदास नगर थाने से आर्म्स एक्ट 2021 के एक मामले में भी वांछित है। आरोपित को पीएस बाबा हरिदास नगर के शस्त्र अधिनियम मामले में घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया था और नजफगढ़ पुलिस स्टेशन से हत्या के मामले में उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही जारी की गई थी।

पृष्ठभूमि और आपराधिक इतिहास
आरोपित मनोज राठी, उम्र-33 वर्ष, मोहल्ला जटवाड़ा, बहादुरगढ़, जिला झज्जर (हरियाणा) का रहने वाला है। उन्होंने 12वीं कक्षा तक अपने गृहनगर बहादुर गढ़ में पढ़ाई की और 2013 में पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने 2013 में चेन्नई में मर्चेंट नेवी का कोर्स किया और सीरिया स्थित एक शिपिंग कंपनी में शामिल हो गए। साल 2017 में उन्होंने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और हरियाणा के बहादुर गढ़ में अपने चचेरे भाइयों के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगे। वर्ष 2019 में वह कपिल सांगवान उर्फ नंदू के संपर्क में आया और अपने गिरोह के लिए अपराध करना शुरू कर दिया। 2021 में, उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के निर्देश पर पीएस नजफगढ़ क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की। इस संबंध में पीएस नजफगढ़, दिल्ली में एफआईआर संख्या 113/21, धारा 302/34 आईपीसी और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह करीब तीन साल तक जेल में रहे और जमानत पर बाहर आये.इस मामले में जमानत मिलने के बाद उसने एमपी और यूपी स्थित सप्लायरों से अपने गिरोह के लिए अवैध हथियार जुटाना शुरू कर दिया। उसने मध्य प्रदेश निवासी जितेंद्र राजपूत और अंकित मिश्रा नाम के आरोपित व्यक्तियों के साथ सौदा किया, जो उसे दिल्ली में अवैध हथियारों की आपूर्ति करने आए थे, हालांकि, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से पिस्तौलें बरामद की गईं। उनकी गिरफ्तारी के बाद, मनोज राठी देश से फरार हो गया और लगभग 02 वर्षों तक देश से बाहर रहा। इस दौरान वह विदेश से कपिल सांगवान उर्फ नंदू के गुर्गे के रूप में काम करता था।
पिछली आपराधिक संलिप्तताएँ:-
1. एफआईआर संख्या 89/21, 25 आर्म्स एक्ट, थाना बाबा हरिदास नगर, दिल्ली
2. एफआईआर नंबर 113/21, आईपीसी की धारा 302/34 आईपीसी और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत, पीएस नजफगढ़, दिल्ली
कपिल सांगवान उर्फ नंदू और गिरोह के साथ उसके आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।
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