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हरियाणा

पंचायती राज चुनाव की आदर्श आचार संहिता में चुनाव से जुड़े सरकारी अधिकारियों के तबादलों पर रहेगी रोक।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, इस दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक विभागाध्यक्षों को पत्र जारी करके अवगत भी करा दिया है।

धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अलग-अलग चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण में 9 जिलों नामत:, भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्तूबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होगी।

धनपत सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नई स्कीम, नए प्रोजेक्ट आदि की घोषणा, किसी भी भवन, प्रोजेक्ट आदि का उद्घाटन अथवा आधारशिला नहीं रखी जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पंचायती चुनाव करवाना आयोग का मुख्य लक्ष्य है।

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