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गुडगाँव

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने गुरुग्राम पहुचंकर निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने सोमवार को गुरुग्राम पहुंचकर निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रॉपर्टी डाटा में विकास शुल्क के संबंध में उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। गुरुग्राम के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित इस बैठक में गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, पलवल के विधायक दीपक मंगला,  नगर निगम गुरूग्राम के अतिरिक्त आयुक्त अमरदीप, एडीशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रोहताश बिश्नोई व संयुक्त आयुक्त नरेश कुमार उपस्थित थे।

डॉ गुप्ता ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लाइसेंस कॉलोनी, टीपी स्कीम, अर्बन एस्टेट, मार्केटिंग बोर्ड, रि-हैबीलिटेशन, एचएसवीपी क्षेत्रों में स्थित प्रॉपर्टी डाटा में विकास शुल्क का बकाया नहीं दर्शाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में वे पहले भी आदेश जारी कर चुके हैं कि इन क्षेत्रों के प्रॉपर्टी डाटा में अगर विकास शुल्क बकाया दर्शाया हुआ है, तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर आदेशानुसार डाटा दुरूस्त नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारी को निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, विकसित व नियमित कॉलोनियों के प्रॉपर्टी डाटा में अन-एप्रूव्ड शब्द नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा है, तो उसे भी तुरंत प्रभाव से दुरूस्त करवाएं।

डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के प्रॉपर्टी मालिकों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना को 31 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे प्रॉपर्टी मालिक जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित आने वाले दावे-आपत्तियों का समाधान भी तुरंत करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिक अपने डाटा को ठीक करवाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करें तथा सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। इस दौरान बैठक में भाजपा गुरुग्राम की जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़, जिला महामंत्री मनीष गाड़ौली व महेश यादव भी उपस्थित थे।

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