अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को 5 हजार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए मानदेय मिलेगा। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगी। वर्तमान में सरपंचों और पंचों को क्रमश: 3,000 रुपए और पंचों को 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। सरपंचों व पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया।सरपंचों व पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु सरकार ने हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम 1995 में संशोधन किया है। ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा-परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2023 कहे जाएंगे।
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