अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के दिशा निर्देश पर गुरुग्राम की सिविल सर्जन एवं सह संयोजक जिला पंजीकरण प्राधिकरण गुरुग्राम डॉ अलका सिंह ने मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के चिकित्सा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में एक महिला रोगी के यौन उत्पीड़न मामले में लिए गए संज्ञान के अंतर्गत जारी नोटिस में अस्पताल प्रबंधन से कहा गया है कि उक्त मामले में रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर के अनुसार सीईए अधिनियम खंड 6 के तहत उपचार के दौरान गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता का पालन करना होता है तथा खंड 7 के तहत किसी महिला रोगी की शारीरिक जांच के दौरान पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। ऐसे में उक्त मामले में प्रतिष्ठान द्वारा दोनों खंडों का उल्लंघन किया गया है। जारी नोटिस में सीईए अधिनियम (2010) की धारा 40 के तहत मेदांता अस्पताल को पांच कार्य दिवसों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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