अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद : आठवीं क्लास की छात्रा ने अपने पूर्व मकान मालिक के बेटे के खिलाफ महिला थानें में जबरन बलात्कार करने, जान से मारनें की धमकी देने व हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया हैं, हलाकि इस मामले में आरोपी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो पाई हैं।
पीड़िता ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया कि उसकी उम्र तक़रीबन साढ़े चौदह साल हैं और वह आठवीं क्लास में पढ़ती हैं, उसका कहना हैं कि उसका पूर्व मकान मालिक का लड़का हैं जिसे से उसकी एक साल पहलें दोस्ती हो गई थी। उसका कहना हैं कि वह 31 जुलाई 2017 को स्कूल के गेट पर आया और उससे कहनें लगा कि एक साथ आज घर पर खाना खाएगें के बाद मैं उसके साथ चली गई, वहां पर उसने खानें में नशीला पदार्थ मिला कर खिला दिया जिससे में बेहोश हो गई और उसके बाद उसने उसके साथ घर बंद करके जबरन बलात्कार किया। जब उसने इस घटना के बारे में अपने परिजनों को बतानें की बात की, तो उसे गंदी -गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शख्स के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 342, 506, 4 पोषकों एक्ट व एससी , एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया हैं और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी हैं