Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

फरीदाबाद: सार्वजनिक भूमि/पार्कों पर बने अवैध धार्मिक निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई : डीसी विक्रम सिंह

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद:उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप अब फरीदाबाद जिले में सार्वजनिक भूमि, विशेष रूप से पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स पर किसी भी प्रकार के अवैध धार्मिक ढांचे के निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि एक मामले की सुनवाई में मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि फरीदाबाद नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पार्कों, खुली जगहों और हरित पट्टियों पर यदि कोई भी धार्मिक ढांचा 29 सितंबर 2009 के बाद बिना अनुमति के बनाया गया है, तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह आदेश पारित कर रखा है कि 29 सितम्बर 2009 के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थल या पार्क में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा चर्च जैसी धार्मिक संरचनाओं का निर्माण बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। ऐसे निर्माण कार्यों को अवैध मानते हुए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को उन्हें बिना किसी आरक्षण के हटाने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का अनादर करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक भूमि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे इस प्रकार के अवैध निर्माण कार्यों की सूचना प्रशासन को दें।

Related posts

हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को एसओपी का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश

Ajit Sinha

फरीदाबाद: पांचवी नवरात्रि पर वैष्णो देवी मंदिर में हुई माता स्कंद की भव्य पूजा, भक्तों ने मांगी मुराद

Ajit Sinha

फरीदाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में डिजास्टर मनेजमेंट व बेसिक लाइव स्पोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x