अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिलाधीश विक्रम सिंह ने 15 मई बुधवार से शुरू हुई सीयूईटी (यूजी) परीक्षा-2024 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जिलाधीश ने बताया कि यह आदेश उक्त परीक्षाओं के संपन्न होने तक लागू रहेंगे।ज़िलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली, सीयूईटी-एनटीए की अपनी सीयूईटी (यूजी)परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षाएं दो अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी।
सीयूईटी (यूजी) परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा 15 से 18 मई तक उसके बाद 21, 22 और 24 मई को पहली शिफ्ट में प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएंगी।जिलाधीश विक्रम सिंह ने हिदायतों के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा। जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्कठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को झुंझलाहट या चोट और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। वहीं परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट मशीन और स्टेशनरी से सम्बंधित दुकानों पर यह पूर्णतया लागू होगी।
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