Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

फरीदाबाद नगर निगम कैशलैस अदायगी करने पर 1% की छूट अतिरिक्त तौर से दी जाएगी-डा. यश गर्ग

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा सम्पत्ति कर सेवाओं की ऑनलाईन भुगतान सुविधा का उपयोग करते हुए यदि करदाता अपने सम्पत्ति कर का भुगतान करते हैं तो उन्हे कैशलैस अदायगी करने पर 1% की छूट भी अतिरिक्त तौर से मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि करदाता अपना बकाया सम्पत्ति कर आगामी 31 अक्टूबर तक जमा करवाता है तो उसे वर्तमान वित्त वर्ष के सम्पत्ति कर पर 10 प्रतिशत  की छूट भी मिलेगी। निगमायुक्त डा.यश गर्ग ने अपील की है कि कोरोना महामारी के चलते करदाता निगम कार्यालयों में जाने की बजाए अपने-अपने घरों या संस्थानों में बैठे-बैठे निगम की आनलाईन सेवा का लाभ उठाएं ।

निग्मायुक्त डा.यश गर्ग ने आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा गत 20 मई को जारी नीति के तहत जिन संपत्ति करदाताओं ने पिछले तीन सालों में प्रत्येक वर्ष अपना संपत्ति कर निर्धारित तिथि 31 जुलाई से पहले-पहले जमा करवाया है उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने,वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के बकाया मूल संपत्ति कर पर 25 प्रतिशत की छूट देने और एकमुश्त बकाया संपत्ति कर की अदायगी करने पर संपूर्ण ब्याज की राशि माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है लेकिन यह सभी छूट 31 अक्टूबर तक अपना सम्पत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को ही प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि करदाताओं को सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए निगम के संबधित कार्यालय में जाकर सम्पत्ति कर जमा करवाना होगा।

निगम के जन सम्पर्क अधिकारी रतन लाल रोहिल्ला ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि सम्पत्तिकर ऑनलाइन जमा करवाने के लिए करदाता किसी भी आनलाईन ब्राउजर मेंhttps://www.ulbharyana.gov.in  डालेंगे तो षहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा की बेबसाईट खुल जाएगी जिस पर बायें हाथ पर नीले रंग में उल्लेखित विकल्पों में से प्रोपर्टी टैक्स एण्ड फायर टैक्स का विकल्प चयन करें। उसके बाद लाल स्टार से दर्शित अनिवार्य विकल्प भर कर अपनी प्रोपर्टी आई.डी. डालें। यदि प्रोपर्टी आई.डी. 619 N123456789 तरह की है तो उसे ओल्ड प्रोपर्टी आई.डी. के विकल्प में डाल कर सर्च करें। करदाता यह प्रोपर्टी आई.डी.सम्पत्तिकर की अपनी पिछले साल की रसीद पर देख सकते हैं। यदि किसी करदाता को अपनी प्रोपर्टी आई.डी. मालूम नहीं है तो ऐसे करदाता नाम या मकान न. आदि में से कोई एक विकल्प डाल कर अपनी प्रोपर्टी को ढूंढ सकते हैं और फिर अपनी सम्पत्ति कर दर्शित होने के बाद अपने सम्पत्तिकर की अदायगी कर दें।

Related posts

फरीदाबाद: ओल्ड एमसीएफ के अधिकारियों की मिलीभगत से बन रहे अवैध निर्माण, अब स्मार्ट सिटी, नरक सिटी लगने लगे हैं।   

Ajit Sinha

फरीदाबाद: विधायक राजेश नागर ने राजीव नगर में जरूरतमंदों में बांटे कपड़े, कहा क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे खुले दरवाजा 

Ajit Sinha

फरीदाबाद : झाड़खंड से लड़कियों को खरीद कर लाते थे, घरों में घरेलू कार्य कराते थे, फिर उसकी सैलरी व अस्मत लूट लिया करते थे, दो को किया गिरफ्तार, डीसीपी।

Ajit Sinha
error: Content is protected !!