अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2023- 2024 फरीदाबाद, लघु सचिवालय, सेक्टर-12 के सामने खाली जगह पर वाहन पार्किंग के लिए माह मई 2023 से माह मार्च 2024 तक कुल 11 माह के लिए ई-टेंडर निविदाएं तहत आमंत्रित की जा रही है।उन्होंने बताया कि स्वीकृत निविदा पर राशि जीएसटी / अन्य कोई प्रभार समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित अलग से देय होगा। जो सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने स्तर पर सम्बन्धित कार्यालय / विभाग में जमा करवा कर उसकी चालान प्रति अथवा रसीद प्रति माह देय राशि के साथ इस कार्यालय में जमा करवानी होगी।वाहन पार्किंग के लिए किराए का निर्धारण ठेका आवंटन की तिथि से बोली राशि के आधार पर लिया जाएगा। ई-टेंडर गत 17 से 28 अप्रैल 2023 को सायं 4 बजे तक (www.etenders.hry.nic.in) पर उपलब्ध है।
उपायुक्त कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 माह अप्रैल 2023 से माह मार्च 2024 तक के लिए लघु सचिवालय सेक्टर-12 फरीदाबाद में वाहन पार्किंग की रिजर्व कीमत 23, 06,570/-रुपये तेईस लाख छियानवे हजार पाँच सौ सत्तर रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपना ई-टेण्डर भरना चाहता है तो अंकित रिजर्व प्राइज से ऊपर ऑनलाइन प्लेट फार्म प्रणाली के तहत निविदा भर सकता है।डीसी विक्रम सिंह ने आगे बताया कि वाहन पार्किंग के लिए 1,50,000/- रुपये/ एक लाख पचास हजार रुपये ई-टेंडर भरते समय ऑनलाइन ही जमा करने होगें। वहीं वाहन पार्किंग के लिए ई-टेंडर के माध्यम से प्राप्त निविदाएं आगामी 28 अप्रैल 2023 को उपायुक्त कार्यालय द्वारा बोली जायेंगी।उन्होंने सम्बन्धित फर्मों से यह अपेक्षा की है कि वे डाले गये वाहन पार्किंग के ई-टेंडर निविदा के साथ अपना प्रमाण पत्र / पैन कार्ड प्रस्तुत करेंगे। किसी भी सहयोगी फर्म/ठेकेदार के विरूद्ध कोई राशि बकाया नहीं होनी चाहिए। किसी के खिलाफ अभियोग / विवाद किसी थाना / न्यायालय में लंबित नहीं हो। सम्बन्धित फर्म द्वारा वाहन पार्किंग के लिए डाली गई निविदा में अंकित मूल्य रिजर्व कीमत से ऊपर होने चाहिये। जिस फर्म की निविदा स्वीकृति होगी। उसे माह मई 2023 का किराया मौके पर ही जमा करवाना होगा। अन्यथा उक्त राशि जमा न करवाने को सूरत में जमानत की राशि सरकारी खाते में जमा करवा दी जायेगी।डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि द्वितीय टेण्डर की अधिक निविदा को देखते हुए उसे ठेका प्रदान कर दिया जायेगा। द्वितीय निविदा फर्म की जमानत राशि तब तक वापिस नहीं की जायेगी जब तक प्रथम टेण्डर निविदा की अग्रिम राशि तथा माह मई 2023 का किराया जमा होने के उपरान्त का अलाट नहीं कर दिया जाता। प्रत्येक मामले में अतिम निर्णय उपायुक्त कार्यालय का मान्य होगा। अधिक टेण्डर राशि देने वाले को सभी दस्तावेज सक्षम अधिकारी को देने होगे। उनकी स्वीकृति के बिना ठेकेदार को अपना कार्य आरम्भ करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है कि वाहन पार्किंग का मासिक किराया हर माह की 10 तारीख से पहले जमा कराना होगा।
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