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फरीदाबाद

फरीदाबाद ; ब्रह्मजीत ने दिसंबर महीने में आरोपी राजीव भाटी को मारा था थप्पड़ तो बदले में उसने साजिश के तहत कर दिया उसका कत्ल ,दो अरेस्ट।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद :ब्रह्मजीत ने जिस दिन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था उसने उसी दिन फैसला कर लिया था उसकी हत्या एक दिन वह जरूर करेगा और उसने उसकी हत्या करने के बाद चैन की सांस ली हैं।यह कहना हैं आरोपी राजीव भाटी का जिसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताई हैं। यह खुलासा डीसीपी क्राइम सुखबीर सिंह ने आज सांय सेक्टर -30 क्राइम ब्रांच कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए किया।
डीसीपी क्राइम सुखबीर सिंह ने कहा कि बुढ़ैना गांव निवासी ब्रह्मजीत की हत्या पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया हैं। इसके लिए उसने 10 -12 फुट गहरे गढ्ढे को पहले ही खोद रखा था और बीते 27 फ़रवरी को राजीव भाटी व उसके साथ कार्य करने वाली महिला लाल रंग की एक ब्रेजा गाडी में आए और ब्रह्मजीत को गांव डींग में 50 एकड़ जमीनों का सौदा करने हैं और यह जमीन राजस्थान के रहने वाली एक बुढ़िया का हैं जोकि विवादित जमीन हैं, उसे जमीन दिखाने के बहाने गांव डींग के लिए चले थे।
उनका कहना हैं कि आरोपी राजीव भाटी ने योजनाबद्ध तरीके से उसे नहर के रास्ते गांव डींग ले गया और वह रास्ते में लधुशंका करने के लिए सुनसान जगह पर अपने कार को रोका और वहां पर आरोपी राजीव भाटी ने अपनी कार के पिछले सीट पर बैठ गया तथा ब्रह्मजीत अगले सीट पर बिठा दिया और यह महिला कार चला रहीं थी इस दौरान आरोपी राजीव भाटी ने ब्रह्मजीत के सिर में तीन गोलियां मार दी जिससे ब्रह्मजीत की गाडी में ही मौत हो गई और उस दौरान गाडी आरोपी महिला चला रही थी तथा गांव बंचारी के पास अपने फार्म हाउस पर पहले से खोदे गए गढ्ढे में आरोपी राजीव भाटी व साथी महिला ने ब्रह्मजीत की लाश को दबा दिया।
उनका कहना हैं कि मोबाइल पर ब्रह्मजीत व राजीव भाटी के बीच हुई बातचीत के नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई हैं। उनका कहना हैं कि दोनों के बीच काफी लेनदेन चल रहा था और ब्रह्मजीत का आरोपी राजीव भाटी पर काफी पैसा बकाया हैं जोकि आरोपी राजीव भाटी को देना था । उनका कहना हैं कि आज दोनों को अदालत पुलिस ने अदालत में पेश किया जहां पुलिस ने दोनों को अगले सात दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया जिससे इसके आगे की पूछताछ की जाएगी। इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई ब्रेजा कार को आरोपी ने 1 मार्च को जयपुर में ले जाकर कर जला दिया हैं और पहले से भारतीय दंड सहिंता की धारा 346 के तहत दर्ज मुकदमें धारा 302,120 बी व 201 को जोड़ दिया गया हैं।

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