अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:एंटी करप्शन ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा आज शुक्रवार को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित ईएएसआई. जयवीर सिंह, पुलिस चौकी बस अड्डा, थाना शहर बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद के विरूद्ध चालान धारा 7, 13 (1)(बी) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट के तहत न्यायालय फरीदाबाद में दिया गया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी फरीदाबाद को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके द्वारा ओयो महाराजा गेस्ट हाऊस बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद लीज पर लिया हुआ है। इस गेस्ट हाउस को चलवाने की एवज में आरोपित ई.ए.एस.आई. जयवीर सिंह, पुलिस चौकी बस अड्डा, थाना शहर बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद पहले उससे 5,000/-रूपये बतौर रिश्वत प्रतिमाह लेता है। अब आरोपित द्वारा उससे 5,000/-रूपये प्रतिमाह रिश्वत की बजाय 7,000/-रूपये बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है।
उपरोक्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी फरीदाबाद की टीम द्वारा आरोपित ई.ए.एस.आई. जयवीर सिंह को शिकायतकर्ता से 7,000/-रुपये बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार गया था तथा आरोपित के विरूद्ध मुकदमा संख्या 06 दिनांक 24.01.2025 धारा 7, पी.सी. एक्ट के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में दर्ज किया गया था।
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