
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़: ट्रिब्यूनल, नगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा ने एक ऑनलाइन अपील दाखिल करने की प्रणाली विकसित और लॉन्च करके डिजिटल शासन और नागरिकों की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।इस बारे में प्रवक्ता ने जानाकरी देते हुए बताया कि न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, निदेशक अमित खत्री, हरेरा पंचकूला के अध्यक्ष और ट्रिब्यूनल के सदस्य शामिल थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 (Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963) के प्रावधानों के तहत, अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संबंधित जिला नगर योजनाकार द्वारा की जाती है। पीड़ित व्यक्तियों के पास ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक अधिकार है।

उन्होंने कहा कि अब तक, अपीलें ट्रिब्यूनल कार्यालय में स्वयं जाकर या कानूनी सलाहकार के माध्यम से भौतिक रूप से दायर करनी पड़ती थी। इसमें अक्सर काफी समय, मेहनत और खर्च लगता था। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत के साथ, यह प्रक्रिया काफी सुव्यवस्थित और आधुनिक हो गई है। नागरिक अब निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपनी अपीलें आसानी से ऑनलाइन दायर कर सकते हैं, जिससे भौतिक रूप से कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस सिस्टम से पहुँच में आसानी बढ़ने, पारदर्शिता सुनिश्चित होने और आम जनता के लिए समय और लागत दोनों में कमी आने की उम्मीद है। यह पहल कुशल सेवा वितरण और न्याय तक पहुँच में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रति ट्रिब्यूनल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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