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दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी

 संवाददाता : मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज 48 हजार दैनिक वेतनभोगी को नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब इन्हें दैनिक वेतनभोगी के स्थान पर स्थायी कर्मी की श्रेणी दी जाएगी। साथ ही अकुशल श्रेणी को 4000-80-7000, अर्द्धकुशल को 4500-90-7500 और कुशल श्रेणी को 5000-100-8000 वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

वरिष्ठता का लाभ देने के लिए 1 सितंबर 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूरे किए गए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतन वृद्धि की दर से गणना कर उनका संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस पर इन्हें वर्तमान 125 प्रतिशत महँगाई भत्ता देय होगा। यह वेतन निर्धारण 1 सितंबर 2016 की तिथि से होगा। आगामी वेतन वृद्धि सितंबर 2017 से देय होगी। अधिवार्षिकी आयु पूरी होने पर 15 दिन प्रति वर्ष के सेवाकाल के वेतन के आधार पर उपादान की पात्रता होगी । यह राशि अकुशल के लिए 1 लाख 25 हजार, अर्द्धकुशल के लिए 1 लाख 50 हजार और कुशल के लिए 1 लाख 75 हजार तक सीमित होगी।

निर्णयानुसार ऐसे दैनिक वेतनभोगी जो 16 मई 2007 को कार्यरत थे और एक सितंबर 2016 को भी कार्यरत हैं इस वेतनक्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे। दिनांक 16 मई 2007 के बाद शासन की अनुमति/अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतनभोगी के पद पर नियुक्त किए गए हैं उन्हें भी योजना की पात्रता होगी। निर्णयानुसार 1 सितंबर 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त /सेवा से पृथक किए गए अथवा सेवा छोड़ चुके दैनिक वेतनभोगियों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी। संविदा, अंशकालीन एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है।

मंत्रि-परिषद ने पुलिस बल में वृद्धि के लिए 6 हजार 250 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी। निर्णय से संबंधित आगामी कार्यवाही शीघ्र ही गृह विभाग द्वारा की जाएगी।

मंत्रि-परिषद ने कटनी मध्यप्रदेश में कम्पोजिट लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना को सैद्धांतिक सहमति दी है। इसकी स्थापना निजी पूँजी निवेश के माध्यम से डी बी एफ ओ टी (डिजाइन, बिल्ड, फायनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) सिद्धांत अनुसार शासकीय भूमि पर लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण और 30 वर्ष तक संचालन किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक 81 एकड़ (32.63 हेक्टेयर) भूमि खाद्य विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। योजना पर अनुमानित निवेश 125 करोड़ रुपए है। अब प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने कुम्हारों के ईंट/भट्टों एवं मिटटी के बर्तनों को प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 3 हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने की मंजूरी दी है। इसके लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्रावधान रहेगा।

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मंडल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा संभागायुक्त ग्वालियर के कार्यालयों के लिए ग्वालियर में नए संयुक्त भवन के निर्माण के लिए 65 करोड़ 49 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।

मंत्रि-परिषद ने राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों को राज्य शासन के विभिन्न विभाग में संविलियन की योजना के तहत तिलहन संघ के 7 सेवायुक्त को राज्य सहकारी अधिकरण में सहायक ग्रेड- 3, वाहन चालक और भृत्य के पदों पर संविलियन किए जाने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद द्वारा शासन द्वारा स्थायी पटटे पर आवंटित भूमियों को आवंटिती द्वारा वापिस किए जाने पर आवंटिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसार आवंटिती द्वारा शासन को भूमि समर्पित करने पर उसके द्वारा जमा की गई प्रीमियम राशि का 10 प्रतिशत और आवंटन स्वीकृत करने की दिनांक से भूमि समर्पित करने की दिनांक तक प्रत्येक वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की राशि के मान से गणना कर, जमा प्रीमियम से कटौती की जाएगी। शेष राशि आवंटिती को वापिस की जा सकेगी। निर्णय के अनुसार भूमि समर्पित किए जाने के समय आवंटिती को वापिस की जाने वाली राशि, तत्समय भूमि की कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक नहीं होगी।

मंत्रि-परिषद ने बाह्य पोषित परियोजनाओं के लिए गठित राज्य-स्तरीय समिति द्वारा नवकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए प्रदेश की ट्रांसमिशन कंपनी की ग्रीन एनर्जी कारीडोर की प्रथम चरण की 21 सौ करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन परियोजना के लिए वित्तीय पोषण तथा के एल डब्ल्यू जर्मनी विकास बैंक से 840 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने के लिए की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने इसके लिए केएफडब्ल्यू के साथ अनुबंध हस्तांतरित करने के लिए अनुमति प्रदान की है। इस परियोजना के लिए नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से 840 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश को अनुदान के रूप में प्राप्त होगी।

 

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