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अपराध चंडीगढ़ हरियाणा

तीस लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में आरोपित पुलिस इंस्पेक्टर कपिल व अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंड़ीगढ़:एंटी करप्शन ब्यूरो,हिसार ने कल  गुरुवार को आरोपित निरीक्षक कपिल कुमार सिहाग,तत्कालीन इंचार्ज सी.आई.ए.-2, हिसार (हाल जिला निरीक्षक, जिला पुलिस हिसार) के विरूद्व चालान (चार्जशीट) धारा  61(2), 127(2), 140(3), 308(2) बी.एन.एस. 2023 व 7, 7 ए पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत  जिला सत्र न्यायाधीश न्यायालय हिसार में पेश किया गया है।शिकायतकर्ता अमन निवासी गांव लितानी जिला हिसार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो, हिसार को दी गई अपनी शिकायत दिनांक 24.10.2024 में आरोप लगाया कि दिनांक 10.10.2024 को स्पैशल स्टाफ हिसार के पुलिस कर्मियों द्वारा उसे गांव लिताणी से उठाकर स्पेशल स्टाफ हिसार लाकर इंचार्ज निरीक्षक कपिल सिहाग के सम्मुख पेश किया गया। इस दौरान स्पेशल स्टाफ हिसार के कर्मचारियों द्वारा शिकायतकर्ता को राजा गुज्ज़र के केस में फंसाने का भय दिखाकर 30,00,000 /-रूपये बतौर रिश्वत राशि की रिछपाल निवासी लितानी, जिला हिसार व रमेश ढाका निवासी भैरी अकबरपुर, जिला हिसार के माध्यम से बतौर रिश्वत की मांग की गई तथा 17,50,000/-रूपये रिश्वत राशि में सहमती बनी थी।

इस राशि में से 2,00,000 /- रूपये उसके द्वारा दिनांक 10/11.10.2024 को रिछपाल को दिए गए, इस राशि में रिछपाल द्वारा 1,50,000/- रूपये सिपाही अजय कुमार, स्पेशल स्टाफ हिसार को दिए गए । इसके अतिरिक्त आरोपित  रिछपाल द्वारा अपने पास व अपने दोस्त रमेश ढाका से रूपये इकट्ठे करके कुल 10,00,000/-रूपए  दिनांक 21.10.2024 को आरोपित सिपाही अजय कुमार, स्पेशल स्टाफ, हिसार को दिए गए  है। रिछपाल उपरोक्त द्वारा अपने पास व अपने दोस्त के पास से जो पैसे बतौर रिश्वत सिपाही अजय कुमार उपरोक्त को दिए गए  है, अब वह उससे 10,00,000/- रूपये वापिस लेने की मांग की जा रही है। उसके द्वारा आरोपित  रिछपाल को उपरोक्त राशि में से 5,80,000/-रुपए  देने का ही इन्तजाम हुआ है। शिकायतकर्ता अमन द्वारा दी गई शिकायत पर ए.सी.बी. हिसार की टीम द्वारा कार्रवाई  करते हुए उपरोक्त बिचौलिए रिछपाल को उसके द्वारा आरोपित  सिपाही अजय कुमार उपरोक्त को दी गई राशि में से शिकायतकर्ता अमन से 5,80,000/- रूपये नकद बतौर रिश्वत राशि लेते हुए दिनांक 24.10.2024 को गिरफ्तार किया गया था तथा इस सम्बन्ध में मुकदमा नंबर – 20 दिनांक 24.10.2024 धारा 61(2), 127(2), 140(3), 308(2) बी.एन.एस. 2023 व 7, 7 ए पी.सी. एक्ट, 1988 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,हिसार में दर्ज किया गया था। मुकदमा  के अनुसंधान के दौरान आरोपित  निरीक्षक कपिल कुमार सिहाग, तत्कालीन इंचार्ज सी.आई.ए.-2, हिसार (हाल जिला निरीक्षक, जिला पुलिस हिसार) की संलिप्तता के सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य/साक्ष्य पाए  जाने उपरान्त उसको दिनांक  18.2.2025 को गिरफ्तार किया गया था जो अभी बंद जेल हिसार है। मुकदमा  में अभी पांच अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी बकाया है।

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