Athrav – Online News Portal
हरियाणा

चंडीगढ़: कृषि भूमि के आदान-प्रदान पर लगने वाले शुल्क को घटा दिया गया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़: हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कृषि भूमि के आदान-प्रदान पर लगने वाले शुल्क को इस शर्त के अधीन घटा दिया गया है कि ऐसी कृषि भूमि का आदान-प्रदान उसी राजस्व संपदा में किया गया हो।

पंजाब सेटलमेंट मैनुअल के पैरा 259 में परिभाषित कृषि/खेती योग्य भूमि में बरनी, सैलाब, अबी, नहरी और चाही भूमि शामिल है। इस आशय की अधिसूचना आज यहां जारी की गई।अधिसूचना के अनुसार अब एक ही राजस्व सम्पदा में कृषि भूमि के आदान-प्रदान पर 5,000 रुपये प्रति डीड की दर से नाममात्र शुल्क लिया जाएगा।

Related posts

श्याम यादव बने हरियाणा प्रदेश भाजपा के आईटी प्रमुख

Ajit Sinha

चंडीगढ़: देश में पहली बार लड़कियों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कक्षा छठी में सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।

Ajit Sinha

तत्कालीन चौकी इंचार्ज और एचएसवीपी के आरोपित कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से किया जाए निलंबित-अनिल विज

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x