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हरियाणा

चंडीगढ़: कृषि भूमि के आदान-प्रदान पर लगने वाले शुल्क को घटा दिया गया है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़: हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कृषि भूमि के आदान-प्रदान पर लगने वाले शुल्क को इस शर्त के अधीन घटा दिया गया है कि ऐसी कृषि भूमि का आदान-प्रदान उसी राजस्व संपदा में किया गया हो।

पंजाब सेटलमेंट मैनुअल के पैरा 259 में परिभाषित कृषि/खेती योग्य भूमि में बरनी, सैलाब, अबी, नहरी और चाही भूमि शामिल है। इस आशय की अधिसूचना आज यहां जारी की गई।अधिसूचना के अनुसार अब एक ही राजस्व सम्पदा में कृषि भूमि के आदान-प्रदान पर 5,000 रुपये प्रति डीड की दर से नाममात्र शुल्क लिया जाएगा।

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