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चंडीगढ़:पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज ग्रुप-24 भर्ती से संबंधित विषय पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज ग्रुप-24 भर्ती से संबंधित विषय पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभ्यर्थियों के हित में फैसला देते हुए भर्ती प्रक्रिया को वैध ठहराया है। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी नौकरियां सुरक्षित हो गई हैं। आयोग द्वारा की गई ग्रुप-24 भर्ती में कुल 10,233 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जबकि 232 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी पेंडिंग था। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद अब पूरी भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है और शेष रिजल्ट संबंधित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र जारी किया जाएगा।

लंबे समय से इस भर्ती को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, जिससे अभ्यर्थियों में चिंता का माहौल था। न्यायालय के ताजा फैसले ने स्थिति को स्पष्ट किया है और भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया है। इससे न केवल चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है, बल्कि हरियाणा में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति पारदर्शिता और विश्वास भी और मजबूत हुआ है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, “यह निर्णय न्याय, सत्य और पारदर्शिता की जीत है। अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक धैर्य और विश्वास बनाए रखा, जो सराहनीय है। आयोग ने पूरे मामले में अभ्यर्थियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हर स्तर पर मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसका सकारात्मक परिणाम आज सामने आया है।”

उन्होंने आगे कहा, “न्यायालय के इस फैसले ने आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर मुहर लगाई है। भविष्य में भी आयोग इसी तरह पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाओं को संपन्न कराता रहेगा।”

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