अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: आज हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हरियाणा राज्य भर में अपनी तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों और 33 उप-मंडलों में किया गया और सभी ऐडीआर केन्द्रों में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं) के मामलों सहित सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली, आदि से संबंधित कुल 3,40,896 मामलों में से 2,16,310 मामलों का निपटारा किया गया था। उक्त लोक अदालत में 64 प्रतिशत मामलों का कुल निपटारा कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में 96,628 मामलों को लिया गया और 64,982 मामलों का निपटारा पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में किया गया तथा 51,99,20,590/-: कुल राशि का निपटान किया गया।
इसके अलावा, 2,44,268 लंबित मामलों को लिया गया और जिसमें से 1,51,328 मामलों को निर्णित किया गया तथा 1,38,35,59,170/- की कुल राशि का निपटान किया गया। पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित दोनों चरणों में कुल 2,16,310 मामलों का निपटारा किया गया, जिससे पक्षकारों के बीच 1,90,34,79,760/-रुपये की कुल राशि का निपटारा हुआ।
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