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चंडीगढ़ ब्रेकिंग: डीड राइटर अरुण मलिक 15000 रूपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी, रोहतक के टीम के हाथों पकड़ा गया।

अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट 
चंडीगढ़ ब्रेकिंग: एंटी करप्शन ब्यूरो, रोहतक की टीम ने सोमवार को डीड राइटर को 15000 रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए डीड राइटर का नाम अरूण मलिक, (वसीका नवीस) हैं। इस सम्बन्ध में आरोपित अरुण मलिक  के विरुद्ध मुकदमा नंबर – 8 दिनांक 24 मार्च 2025, धारा 7 ए. पी.सी. एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया।पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो, रोहतक को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके द्वारा आधा बीघा (476 गज) जमीन अपनी माता के नाम से खरीद की गई है। इस जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए वह 3/4 दिन तहसील सांपला में चक्कर लगाता रहा और वहाँ कई सरकारी कर्मचारियों से मिला। लेकिन वे उसका काम जानबूझकर टालते रहे। इसके बाद वह अरूण मलिक, डीड राइटर से मिला। जिसने उसकी रजिस्ट्री एक घण्टे के अन्दर करवाने का दावा किया तथा इस कार्य के लिए उसके द्वारा 100/-रूपए प्रति गज के हिसाब से कुल 50,000/-रूपए. बतौर रिश्वत की मांग की गई। जब उसके द्वारा आरोपित  अरूण मलिक का राशि बहुत ज्यादा होने बारे कहा गया तो उसके द्वारा कहा गया कि कुल राशि में से 40 हजार रूपए  अधिकारियों को देने होंगे। लेकिन बाद में उसकी अरूण मलिक के साथ 20,000/-रूपए में बात हो गई तथा कंप्यूटर वाले को 5,000/-रूपए . अलग से देने तय हुए ।दिनांक 19 मार्च 2025 को आरोपित अरूण मलिक (डीड राइटर) द्वारा उसकी जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई तथा रजिस्ट्री होने उपरान्त उसके द्वारा उसी दिन आरोपित को ऑनलाइन 10, 000 /-रूपए . गूगल-पे के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए गए। आरोपित द्वारा उसकी रजिस्ट्री अपने पास रखी हुई है तथा उसके द्वारा अब उससे बकाया 15,000/-रूपए . बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है.शिकायतकर्ता उपरोक्त की शिकायत पर ए.सी.बी. रोहतक की टीम द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025, सोमवार  को कार्रवाई  करते हुए आरोपित  अरूण मलिक, डीड राइटर उपरोक्त को शिकायतकर्ता से 15,000/-रूपए  बतौर रिश्वत राशि सहित रंगे हाथो गिजी फ्लाईओवर, सांपला, रोहतक  से गिरफ्तार किया गया। यह पूरी कार्रवाई  गवाहों के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है तथा इस कार्रवाई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है। 

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